उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी द्वारा तीन कुख्यात अपराधकर्मी को किया गया जिला बदर। वहीं दो अपराधकर्मी को प्रतिदिन लगानी होगी थाने में हाजिरी।
रामगढ़: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत वैसे अपराधियों जोकि जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने, विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी/ कर्मियों को लेवि के लिए भयभीत करने का कार्य करते हैं एवं जिला बदर किए जाने के उपरांत भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने तथा विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करने अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने धमकाने की संभावना एवं अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने की आवश्यकता से संबंधित मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई में निम्न आदेश जारी किए गए हैं। 1.अपराध कर्मी सुनील राम उर्फ सुनील मोची, पिता रामलाल राम, हेसला निवासी, थाना - पतरातू, जिला- रामगढ़ एवं 2.अपराधकर्मी दीपक करमाली उर्फ उर्फ नेपाली, पिता मनपुरन करमाली, बिरसा मार्केट हेसला निवासी, थाना पतरातू जिला रामगढ़ को आगामी 3 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने हेतु आदेश दिया गया है।यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा। इसके अलावा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1.कुख्यात अपराधी दीपक धोबी उर्फ दीपक रजक, पिता- कैलाश रजक, जयनगर निवासी, थाना पतरातू जिला रामगढ़। 2.कुख्यात अपराधकर्मी पवन ठाकुर, पिता प्रभु ठाकुर, जयनगर निवासी, थाना पतरातू ,जिला रामगढ़। 3. कुख्यात अपराधकर्मी संजीत डोम उर्फ सुजीत राम, पिता - स्वर्गीय अर्जुन डोम, बुध बाजार निवासी, थाना- पतरातू (भुरकुंडा), जिला- रामगढ़ के विरुद्ध निम्न आदेश जारी किए गए हैं। अभियुक्त को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो को रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा एवं अगले 3 माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।यदि कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे। उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उलंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

रामगढ़: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत वैसे अपराधियों जोकि जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने, विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी/ कर्मियों को लेवि के लिए भयभीत करने का कार्य करते हैं एवं जिला बदर किए जाने के उपरांत भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने तथा विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करने अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने धमकाने की संभावना एवं अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने की आवश्यकता से संबंधित मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई में निम्न आदेश जारी किए गए हैं। 1.अपराध कर्मी सुनील राम उर्फ सुनील मोची, पिता रामलाल राम, हेसला निवासी, थाना - पतरातू, जिला- रामगढ़ एवं 2.अपराधकर्मी दीपक करमाली उर्फ उर्फ नेपाली, पिता मनपुरन करमाली, बिरसा मार्केट हेसला निवासी, थाना पतरातू जिला रामगढ़ को आगामी 3 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने हेतु आदेश दिया गया है।यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा। इसके अलावा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1.कुख्यात अपराधी दीपक धोबी उर्फ दीपक रजक, पिता- कैलाश रजक, जयनगर निवासी, थाना पतरातू जिला रामगढ़। 2.कुख्यात अपराधकर्मी पवन ठाकुर, पिता प्रभु ठाकुर, जयनगर निवासी, थाना पतरातू ,जिला रामगढ़। 3. कुख्यात अपराधकर्मी संजीत डोम उर्फ सुजीत राम, पिता - स्वर्गीय अर्जुन डोम, बुध बाजार निवासी, थाना- पतरातू (भुरकुंडा), जिला- रामगढ़ के विरुद्ध निम्न आदेश जारी किए गए हैं। अभियुक्त को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो को रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा एवं अगले 3 माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।यदि कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे। उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उलंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।





रामगढ : रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार एवं रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बुधवार की सुबह 6:00 बजे उपकारा जेल रामगढ का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी मौजूद थे । सभी ने एक-एक बेराक को जाकर खुद से चेक किया इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समान की बारामती नहीं हुई ।
रामगढ़: आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मंगलवार को सामान्य प्रेक्षक, 22 बड़कागांव वी सरावना ने द्वारा विधानसभा निर्वाचन के निमित मतदान कर्मियों को गांधी +2 हाई स्कूल रामगढ़ में दिए जा रहें प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान सामान्य प्रेक्षक, 22 बड़कागांव वी सरावना ने प्रशिक्षण हॉल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें कर्मियों के साथ बैठक कर मास्टर ट्रेनर द्वारा दिए जा रहें प्रशिक्षण को बारीकियों से सुने इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं पदाधिकारी व मतदान कर्मियों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करने का निर्देश दिया गया।
रामगढ़। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को गुप्त सूचना मिली की थी रामगढ़ थाना अंतर्गत अवैध बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू का खनन कर परिवहन किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा रामगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से छापामारी अभियान चलाया गया। जिसमें रामगढ़ थाना अंतर्गत रांची रोड सिंह होटल के पास से 02 ट्रैक्टर को लगभग 200 सीएफटी बालू के साथ जब्त किया गया। इस संबंध में रामगढ़ थाना काण्ड सं0-342/24, दिनांक-28.10.2024, धारा-303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस एवं 4/21 एमएमडीआर एक्ट-1957, 54 जेएमएमसीए-2004, 9/13 झारखंड मिनरल्स (प्रेवेनशन ऑफ इलिगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज -2017 दर्ज कर चालक एवं मालिक के विरूद्ध अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
रामगढ : विधान सभा आम निर्वाचन 2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने हेतु अजय कुमार (भा०पु०से०) पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के आदेश पर सभी थाना/ओ०पी० में अवैध शराब के विरूद्ध सघन अभियान संचालित किया गया। संचालित सघन अभियान के दौरान भदानी नगर ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम कुरसे एवं कुज्जू ओ०पी० अन्तर्गत ग्राम-बोंगाबार में संचालित अवैध जावा महुआ करीब 620 कि०ग्रा० बरामद हुआ, जो संग्रहरण के दौरान विनष्ट हो गया, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 43,400/- रूपया है। अवैध रूप से देशी शराब निर्माण में संचालित विभिन्न भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इस संदर्भ में सन्हा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा नशे के अवैध करोबारियों के विरूद्ध लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
रामगढ़ : रामगढ़ क्षेत्र की प्रसिद्ध समाजसेवी मधु गुप्ता विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर नामांकन पत्र दाखिला कियाl मधु गुप्ता द्वारा नामांकन अपने दल बल के साथ अनुमंडल कार्यालय रामगढ में पहुंचकर की । उससे पूर्व बाबा भीम राव अंबेडकर को माला अर्पण कर संविधान के मूल अवधारणा को बनाए रखना का संकल्प लेकर नामांकन पत्र दाखिल कियाl इस मौके पर मधु गुप्ता ने कहा कि रामगढ़ क्षेत्र की जनता से अपील करती हूं कि क्षेत्र के विकास के लिए एक बार उन्हें मौका देंl उन्होंने कहा कि रामगढ़ शहर का विकास पिछले 15 वर्षों से पूरी तरह से रुका हुआ हैl रामगढ़ शहर का व्यापार भी पूरी तरह से चरमरा गया हैl
रामगढ़: रामगढ़ जिले में अवैध खनन, खनिजों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपायुक्त, रामगढ़ चंदन कुमार द्वारा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में रामगढ़ थाना के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा गस्ती के क्रम रामगढ़ से रांची रोड की तरफ सिंह होटल के पास बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का महिंद्रा 265 DI इंजन नंबर RJJ 2DB N050057 , वही दूसरा ट्रैक्टर बिना रजिस्टर नंबर का महिंद्रा 275DI ट्रैक्टर इंजन नंबर RFN B05950 के ट्रॉली पर करीब 100-100 घन फिट बालू लोड पाया गया ट्रैक्टर जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि ट्रैक्टर में लोड बालू का परिवहन चालान एवं वाहन संबंधित कोई कागज नहीं पाया गया। जिसके उपरांत वाहन मालिक, चालक एवं अन्य संलिप्त लोगों के विरूद्ध सरकारी संपत्ति की चोरी, खनन राजस्व की छति, माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण के आदेश का उल्लंघन तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के धारा 4/21, झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 यथा संशोधित के नियम 4/54 एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rule 2017 के नियम 9/13 के तहत जिला खान निरीक्षक रामगढ़ द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।
Oct 30 2024, 20:44
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