बड़ी खबर : बिहार खनिज (संशोधन) नियमावली, 2024 को कैबिनेट ने दी मंजूरी, अवैध खनन करने वालों की अब खैर नही*
डेस्क : बिहार में अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने को लेकर मौजूदा कानून और सख्त होगा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व के मानकों को और कड़ा करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गयी। इसके तहत दंड की राशि बढ़ाकर एक से 10 लाख तक कर दी गयी है। पहले 25 हजार से चार लाख तक जुर्माना का प्रावधान था। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी दी गयी है। नये प्रावधान में घाटों की बंदोबस्ती को भी व्यावहारिक बनाया गया है। ई-नीलामी कर बंदोबस्ती के बाद 15 दिनों के अंदर खनन पट्टा का संचालन शुरू किया जा सकेगा। इस समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में औसतन आठ से दस माह का समय लग जाता है। नियमावली में संशोधन होने से सरकार पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किसी एजेंसी या पदाधिकारी को प्राधिकृत कर पाएगी। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बालू, गिट्टी समेत अन्य सभी खनिजों का खनन, भंडारण और परिवहन में गड़बड़ी करने वालों से अब भारी जुर्माना वसूला जाएगा। अनिबंधित और गैर व्यावसायिक ट्रैक्टर एवं ट्राली से 1 लाख, मेटाडोर- छोटे ट्रक (407, 408) से 2.50 लाख, ट्रक या वाहन (6 चक्का) से 4 लाख और डम्पर (6 चक्का)/10 या उससे अधिक चक्का वाले वाहन से 8 लाख तथा क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, ड्रिलिंग मशीन एवं अन्य समरूप मशीन से 10 लाख वसूले जाएंगे।
Oct 17 2024, 09:31