तहसीलदार ने तालाब आराजी से अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश, सम्बंधित ने नही किया पालन
भेटुआ। विकासखण्ड भेटुआ के ग्राम अलीपुर मे तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किया गया। जिस पर तहसीलदार न्यायालय मे मुकदमा चला। तालाब भूखण्ड संख्या 133मि क्षेत्रफल 0-033 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण गांव के भारत यादव पुत्र राम लखन यादव ने तालाब आराजी पर दीवार बनाकर छप्पर रखकर कब्जा की पुष्टि जांच पड़ताल मे आयी।
तहसीलदार ने राजस्व संघिता नियमावली 2026के नियम 67(4)(ख) के तहत कार्यवाही की। और 540000 रूपए जुर्माना तय किए। तहसीलदार ने 10 अक्टूबर 2023 के आदेश राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को दिए कि तालाब आराजी से अतिक्रमण हटाये। तथा बेदखली के बाद जुर्माना की वसूली की जाय। लेकिन आज तक तालाब भूखण्ड से अतिक्रमण हटा नही। तहसीलदार अमेठी ने कहा कि आदेश का पालन होने की जानकारी नही है। शीघ्र कार्यवाही की बात कही
Sep 02 2024, 18:56