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राजस्थान के भीलवाड़ा में माहौल बिगाड़ने के लिए हनुमान मंदिर पर फेंकी गाय की कटी पूँछ, बबलू शाह गिरफ्तार



राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जन्माष्टमी से एक दिन पहले हनुमान मंदिर के बाहर गाय की पूंछ काटने की घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी मुस्लिम युवक का नाम बबलू शाह है, और इसके अलावा पुलिस ने चार अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

यह घटना 25 अगस्त को गांधीसागर तालाब के पास स्थित वीर हनुमान मंदिर के परिसर में हुई थी, जहां गाय की कटी पूंछ मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। इस घटना से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका बढ़ गई थी, जिसके चलते शहर में तनाव का माहौल बन गया था। इस घटना के विरोध में हिंदू समाज द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसके दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और दो दर्जन लोगों को तोड़-फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा के जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बुधवार शाम को इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हुसैन कोलोनी निवासी बबलू शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में बबलू शाह ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उसके पास से घटना के दौरान पहने गए कपड़े और वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही, पुलिस ने चार अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है।

पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि इस संवेदनशील मामले की जांच को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह के नेतृत्व में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। टीम ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण किया। इसके अलावा, मोबाइल डेटा और घटनास्थल के आसपास के क्षेत्रों के डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के माध्यम से संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस ने मुखबिरों की मदद से भी जानकारी जुटाई और इस मामले के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं था और इन चार संदिग्धों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। इस संवेदनशील मामले में पुलिस ने अब तक काफी सक्रियता दिखाई है और मामले को पूरी तरह से सुलझाने का प्रयास कर रही है।
मुस्लिम विवाह से जुड़ा 89 साल पुराना कानून रद्द, असम विधानसभा ने बनाया नया नियम, काजी प्रणाली भी खत्म करने के दिए संकेत



असम विधानसभा ने आज गुरुवार (29 अगस्त 2024) को असम निरसन विधेयक, 2024 पारित किया, जिसने 89 साल पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को समाप्त कर दिया। बाल विवाह को रोकने और मुस्लिम विवाह पंजीकरण में 'काजी' प्रणाली को खत्म करने के लिए, असम सरकार ने पिछले हफ्ते एक नया विधेयक, असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक, 2024 पेश किया और गुरुवार को राज्य विधानसभा में इस पर चर्चा हुई।


असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि, "हम मुस्लिम विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में काजी प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा हम राज्य में बाल विवाह को भी रोकना चाहते हैं।" हालांकि, विपक्षी दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) ने काजी प्रणाली को खत्म करने का विरोध किया है। AIUDF नेता अमीनुल इस्लाम ने कहा कि, "हम बाल विवाह के खिलाफ हैं और सरकार पिछले अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम, 1935 को निरस्त कर दिया।" उन्होंने कहा, "हमारे पास इस मामले को अदालत में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

उल्लेखनीय है कि, असम निरसन विधेयक, 2024 के प्रस्ताव का उद्देश्य असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नियम, 1935 को निरस्त करने के लिए असम निरसन अध्यादेश, 2024 के विधेयक को प्रतिस्थापित करना है। इसमें कहा गया है कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए तत्कालीन असम प्रांत के लिए अपनाया गया एक अधिनियम है।

असम निरसन विधेयक, 2024 में कहा गया है, "विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है और पंजीकरण की व्यवस्था अनौपचारिक है, जिससे मौजूदा मानदंडों के गैर-अनुपालन की बहुत गुंजाइश है।" असम के मंत्री जोगेन मोहन ने निरस्तीकरण विधेयक के उद्देश्य और कारणों के वक्तव्य में कहा कि, "21 वर्ष (पुरुष के मामले में) और 18 वर्ष (महिला के मामले में) से कम आयु के इच्छुक व्यक्ति के विवाह को पंजीकृत करने की गुंजाइश बनी हुई है और पूरे राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए शायद ही कोई निगरानी की गई है, जिससे आपराधिक/सिविल अदालतों में बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी होती है। अधिकृत लाइसेंसधारियों (मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार) के साथ-साथ नागरिकों द्वारा कम उम्र/नाबालिगों की शादी और पार्टियों की सहमति के बिना जबरन तय की गई शादियों के दुरुपयोग की गुंजाइश है।"
'पुजारियों को वेतन, छोटे मंदिरों को मदद..', आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया बड़ा ऐलान



आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य भर के मंदिरों के प्रबंधन और कर्मचारियों की संख्या में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की है। हाल ही में एक घोषणा में नायडू ने कहा कि हिंदू मंदिरों में केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाएगा, और उन्होंने मंदिर कर्मियों और संचालन के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन और सुधारों की रूपरेखा तैयार की है। नई नीति के तहत, मंदिर के पुजारियों, जिन्हें अर्चक के नाम से जाना जाता है, के वेतन में पर्याप्त वृद्धि होगी। 1,683 पुजारियों का मासिक वेतन 10,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा, मंदिरों में काम करने वाले नाई-नाई ब्राह्मणों को न्यूनतम 25,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। वेद विद्या की पढ़ाई करने वाले बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा।

राज्य सरकार 'धूप दीप नैवेद्यम योजना' के माध्यम से छोटे मंदिरों के लिए वित्तीय सहायता भी बढ़ाएगी, सहायता राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह करेगी। इसके अलावा, 20 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व वाले मंदिरों के लिए मंदिर ट्रस्ट बोर्ड में दो अतिरिक्त बोर्ड सदस्य जोड़े जाएंगे, जिससे कुल सदस्यों की संख्या 17 हो जाएगी। इन नए पदों में एक ब्राह्मण और एक नाई ब्राह्मण शामिल होगा, जो चुनाव से पहले एनडीए द्वारा किए गए वादे को पूरा करेगा। नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू मंदिरों में गैर-हिंदुओं को कोई रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए और वर्तमान में अवैध कब्जे में मौजूद 87,000 एकड़ मंदिर भूमि को पुनः प्राप्त करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने राज्य में जबरन धर्मांतरण का भी विरोध किया।


इसके अतिरिक्त, नायडू ने श्रीवाणी ट्रस्ट के अंतर्गत प्रत्येक मंदिर को 10 लाख रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें आवश्यकताओं की समीक्षा के बाद यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने श्रीवाणी ट्रस्ट फंड के प्रबंधन में जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया और मंदिर की संपत्तियों की सुरक्षा और सभी मंदिरों के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पर्यटन, हिंदू धर्मार्थ और वन विभागों के सदस्यों वाली एक नई समिति स्थापित की जाएगी जो मंदिरों के विकास की देखरेख करेगी, खासकर वन क्षेत्रों में, ताकि उनकी पहुंच बढ़ाई जा सके और उनके आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व को संरक्षित किया जा सके।

हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के साथ अपनी बैठक में नायडू ने पिछले प्रशासन के दौरान हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों की निंदा की और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने दोहराया कि आंध्र प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पीएम मोदी को पाकिस्तान का आधिकारिक निमंत्रण, डिटेल में जानिए, आखिर क्या है पड़ोसी देश का प्लान





पाकिस्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अक्टूबर के मध्य में इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में भाग लेने के लिए आधिकारिक तौर पर निमंत्रण दिया है। साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री मोदी सहित सदस्य देशों के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने पहले ही अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, लेकिन किन देशों ने पुष्टि की है, इसका विवरण समय आने पर घोषित किया जाएगा। एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक 15-16 अक्टूबर को होने वाली है। इससे पहले, एससीओ सदस्य देशों के बीच वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग पर केंद्रित एक मंत्रिस्तरीय बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की कई दौर की बैठकें होंगी।

विश्लेषकों का सुझाव है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, इस आमंत्रण को स्वीकृति की अपेक्षा के बजाय कूटनीतिक प्रोटोकॉल के मामले के रूप में देखा जा सकता है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग लेने के लिए एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि पिछली एससीओ बैठकों में अक्सर भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्राध्यक्षों के बजाय मंत्रियों द्वारा किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस साल 3-4 जुलाई को कजाकिस्तान में आयोजित एससीओ के 24वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अस्ताना में किया था।

राजनीतिक विश्लेषक कामरान यूसुफ सहित पाकिस्तानी विश्लेषकों ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति के बारे में संदेह व्यक्त किया है, और इस निमंत्रण को राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के बजाय एक मानक कूटनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखा है। यूसुफ ने जोर देकर कहा कि हालांकि यह निमंत्रण एक औपचारिकता है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी बैठक के लिए इस्लामाबाद की यात्रा करेंगे। पिछले साल एक पारस्परिक इशारे में, पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत का दौरा किया था।
'सिर्फ बेटी बचाओ से कुछ नहीं होगा..', महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र पर भड़के खड़गे, बोले महिलाओं को देना होगा समान अधिकार


कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को मोदी सरकार की तीखी आलोचना की और आरोप लगाया कि वह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि केवल "बेटी बचाओ" पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय महिलाओं के लिए समान अधिकारों की गारंटी देने की सख्त जरूरत है। अपने बयान में खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या जस्टिस वर्मा समिति की सिफ़ारिशों और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया गया है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "हमारी महिलाओं के साथ किया गया कोई भी अन्याय असहनीय, दर्दनाक और अत्यधिक निंदनीय है। हमें सिर्फ़ 'बेटी बचाओ' नहीं बल्कि 'अपनी बेटियों के लिए समान अधिकार' सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है; उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। देश में हर घंटे महिलाओं के ख़िलाफ़ 43 अपराध दर्ज किए जाते हैं। हर दिन सबसे कमज़ोर दलित-आदिवासी समुदायों की महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ 22 अपराध दर्ज किए जाते हैं। डर, धमकी और सामाजिक कारणों से अनगिनत अपराध दर्ज नहीं किए जाते हैं।" खड़गे ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गंभीर सुधारों का आह्वान किया। उन्होंने "लिंग संवेदीकरण पाठ्यक्रम", "लिंग बजट" और स्ट्रीट लाइट तथा सार्वजनिक महिला शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं जैसे उपायों की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान महिलाओं को समान दर्जा तो देता है, लेकिन उनके खिलाफ अपराध एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार प्रभावी और निवारक उपायों के अभाव में काम नहीं कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि दीवारों पर "बेटी बचाओ" के नारे लिखने जैसे सतही प्रयासों से सार्थक सामाजिक बदलाव नहीं आएगा। खड़गे ने सवाल किया, "प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषणों में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात की है, लेकिन उनकी सरकार ने पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं। इसके बजाय, उनकी पार्टी ने पीड़ितों के चरित्र की शर्मनाक तरीके से हत्या की है। क्या ऐसे सतही उपायों से वास्तविक सामाजिक बदलाव आएगा या हमारी कानूनी व्यवस्था की दक्षता में सुधार आएगा?" खड़गे ने आगे आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन ने पीड़ितों का जबरन अंतिम संस्कार करके अपराधों को छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने पूछा, "क्या सरकार और प्रशासन ने अपराधों को छिपाने की कोशिश की है? क्या पुलिस ने सच्चाई को दबाने के लिए पीड़ितों के अंतिम संस्कार को रोका है?"

दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया कांड पर विचार करते हुए खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों और 2013 में पारित कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से लागू किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि क्या ये उपाय कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में कारगर साबित हो रहे हैं। खड़गे की टिप्पणी 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या और कथित यौन उत्पीड़न की घटना से उपजे राष्ट्रीय आक्रोश और अनेक रैलियों के बाद आई है।
एफआईआर रद्द करवाने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बृजभूषण सिंह, अदालत ने पूछा-किस आधार पर कर रहे मांग

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महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। बृजभूषण ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह से गुरुवार को पूछा कि वे किस आधार पर अपने खिलाफ महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दर्ज प्राथमिकी और आरोप रद्द करने का अनुरोध वाली दलीलों पर नोट दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण से कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। वहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने तथा एफआईआर, आरोप पत्र और अन्य सभी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने के लिए एक ही याचिका दायर करने पर उनसे सवाल किया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ‘हर चीज पर कोई एक आदेश लागू नहीं हो सकता।’ उन्होंने कहा कि वह मुकदमा शुरू होने के बाद हर बात को चुनौती दे रहे हैं। इसमें कहा गया कि ‘यह कुछ और नहीं बल्कि एक टेढ़ा रास्ता है।’

बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिंह ने एफआईआर और ट्रायल कोर्ट के आदेश सहित पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। उन पर यौन उत्पीड़न और पांच महिला पहलवानों का अपमान करने का आरोप लगाया गया है।

बता दें कि पिछले साल जनवरी के महीने में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों की अगुआई में देश के 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पहलवानों ने बृजभूषण पर मनमाने तरीके से कुश्ती संघ चलाने, महिला पहलवानों और महिला कोच का यौन शोषण करने का आरोप लगाया। हालांकि, जांच की बात पर पहलवान मान गए और बृजभूषण को संक के कामकाज से दूर रहने को कहा गया। ओलंपिक संघ की समिति ने जांच की, लेकिन इसकी रिपोर्ट सबके सामने नहीं आई। ऐसे में पहलवान जून में दोबारा धरने पर बैठ गए। इस दौरान धरना लंबा चला और कई बार पहलवानों ने पुलिस के साथ संघर्ष भी किया। अंत में पहलवानों ने अपने मेडल भी लौटा दिए। बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद धरना खत्म हुआ। इस मामले में अभी सुनवाई चल रही है। बृजभूषण का कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो गया था। ऐसे में वह कुश्ती संघ से हट चुके हैं।

“अलग तरह की राजनीति करने लगे हैं राहुल गांधी”, स्मृति ईरानी ने ऐसा क्यों कहा?

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लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पहली बार खुलकर बात की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की चर्चित नेता स्मृति इरानी ने एक हालिया पॉडकास्ट में राहुल गांधी के बारे में अपनी राय रखी। ईरानी ने माना कि राहुल गांधी अब अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल अब राजनीतिक पैंतरेबाजी की एक अलग शैली बना रहे हैं। जब वह जाति के बारे में बात करते हैं, जब वह संसद में सफेद टी-शर्ट पहनते हैं, तो उन्हें पता होता है कि यह युवाओं को किस तरह का संदेश देता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी राहुल गांधी के बारे में कहा कि कांग्रेस के नेता को मुगालता हो गया है कि उन्होंने सफलता का स्वाद चख लिया है।स्मृति ईरानी ने दावा किया कि राहुल गांधी आबादी के वर्ग विशेष को अपनी ओर खींचने के लिए सोच-समझकर कदम उठाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के हमले की इस शैली को कम आंकने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ‘इसलिए हमें उनके कामों के बारे में गलत तरीके से धारणा नहीं बनानी चाहिए। चाहे आप उन्हें अच्छा, बुरा या बचकाना मानें- वे एक अलग तरह की राजनीति करने में लगे हैं।

नई राजनीतिक सफलता असफल रणनीति से विकसित हुई

ईरानी ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा ‘नरम हिंदुत्व’ की राजनीति अपनाने की पिछली कोशिशों की आलोचना भी की। जिसमें चुनावों के दौरान राहुल गांधी की हाई-प्रोफाइल मंदिर यात्राएं भी शामिल हैं।स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की ये कोशिश वोटरों को पसंद नहीं आई और उन्हें संदेह के साथ देखा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि गांधी की तथाकथिक नई राजनीतिक सफलता इस असफल रणनीति से विकसित हुई थी। ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी को अपने मंदिर दौरों से कोई लाभ नहीं मिला। यह मजाक का विषय बन गया। कुछ लोगों को यह धोखा देने वाला लगा। इसलिए जब यह रणनीति काम नहीं आई, तो उन्होंने लाभ पाने के लिए जाति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ईरानी के मुताबिक ये कदम भारतीय राजनीति में राहुल गांधी की प्रासंगिकता बनाए रखने के मकसद से एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं।

राहुल गांधी को सामाजिक न्याय से कुछ लेना-देना नहीं-ईरानी

स्मृति ने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी को सामाजिक न्याय से सचमुच में कुछ लेना-देना होता तो यह पूरे राजनीतिक जीवन पर इसकी छाप दिखती। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अचानक जाति-जाति करने लगे हैं और कई बार बेसिर-पैर की बातें भी करते हैं। मसलन, उन्हें पता है कि मिस इंडिया का चयन सरकार नहीं करती, फिर भी वो पूछ रहे हैं कि कोई दलित-पिछड़े वर्ग की लड़की मिस इंडिया क्यों नहीं बनती। राहुल को भी पता है कि ये बेतुकी बातें हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इससे वो खबरों में रहेंगे और उनकी बातें हेडलाइन बनेंगी।

पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर बवाल, क्या लगेगा राष्ट्रपति शासन?

#will_president_rule_in_west_bengal_doctor_rape_murder_case

कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले में पूरे देश में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या का मामला सामने आने पर भी पश्चिम बंगाल पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर आरोपियों का बचाव करने के आरोप लगा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के छात्र इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। जनता ने इस मुद्दे को पकड़ रखा और राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रही है। 

तनावपूर्ण हालात के बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली आकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है।

इस बीच बुधवार को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कोलकाता की घटना को लेकर बयान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर आक्रोश जाहिर करने के साथ ही इस पर अंकुश लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि ‘‘बस! बहुत हो चुका। अब वो समय आ गया है कि भारत ऐसी ‘विकृतियों’ के प्रति जागरूक हो और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को ‘कम शक्तिशाली’, ‘कम सक्षम’ और ‘कम बुद्धिमान’ के रूप में देखती है।

पश्चिम बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं। यहां, पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक में हिंसा की खबरें आती हैं। कभी महिला को सरे आम सड़क पर पीटा जाता हैं तो कहीं पंचायत में कुछ नेता 'कंगारू कचहरी' लगातर इंसाफ करते है। हालांकि, कभी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग ने ऐसे जोर नहीं पकड़ा है। 

ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब और किन परिस्थितियों में लगता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य की व्यवस्था में क्या-क्या बदल जाता है?

कब लगता है राष्ट्रपति शासन

दरअसल राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में दी हुई है। अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना चाहिए। केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार काम करें। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन ले सकता है।

राष्ट्रपति शासन की सिफारिश में राज्यपाल की भूमिका

किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए अक्सर इन दो अनुच्छेदों का एक साथ इस्तेमाल होता है। अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करने में विफल रहती है तो राज्यपाल इस संबंध में एक रिपोर्ट भेज सकता है। राज्यपाल की सिफारिश को जब कैबिनेट की सहमति मिल जाती है तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है।

जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति शासन हमेशा कानून व्यवस्था बिगड़ने पर ही लागू हो, जब किसी राज्य में किसी दल के पास बहुमत ना होने और गठबंधन की सरकार भी ना बन पाने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है।

राष्ट्रपति शासन में सबसे खास बात ये है कि इस अवधि के दौरान राज्य के निवासियों के मौलिक अधिकारों को खारिज नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को भंग कर देता है। राज्य सरकार के कामकाज और शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो यह भी घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल संसद करेगी।

हिंद महासागर में चीन की हर चाल होगी नाकाम, भारतीय नेवी की ताकत बढ़ाने आ रही आईएनएस अरिघात

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हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसेना लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। भारत के लिए ये चिंता का विषय है। हालांकि, देश अपने दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं करता, यही कारण है भारत लगातार अपनी सेना को मजबूत करने में लगा है। इसी क्रम में भारतीय नौसेना के बेड़े में आज आईएनएस अरिघात की एंट्री होने जा रही है।अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था। तब से इसकी टेस्टिंग जारी रही। अब फाइनली इसे कमीशन किया जाएगा। आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। यह स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों की अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पहली स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है जिसे 2009 में नौसेना में शामिल किया गया था।

अरिघात शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब है ‘शत्रु का नाश करने वाला’। जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम भी है। यह किलर पनडुब्बी पानी की सतह पर 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और समंदर की गहराई में भी 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसके अलावा यह महीनों तक पानी में रह सकती है।

लगभग 112 मीटर लंबी इस पनडुब्बी में K-15 मिसाइलें लगी हैं, जो 750 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। 6,000 टन वजन की INS अरिघात लंबे ट्रायल्स और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स के बाद पूरी तरह से तैयार है। विशाखापत्तनम में एक गोपनीय कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में इस पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जाएगा।

आईएनएस अरिहंत के साथ-साथ अब आईएनएस अरिघात के नौसेना में आने से भारतीय नेवी और मजबूत होगी। अरिघात, अरिहंत का एडवांस वर्जन है। दोनों ही समंदर के भीतर से परमाणु बम दागने की क्षमता रखते हैं। बस अंतर है मिसाइलों के अधिक कैरी करने का। अरिघात K15 मिसाइलों को अधिक ले जा सकता है। यह दुश्मनों को छिपकर ध्वस्त कर सकता है। भारत की ये ताकत दुश्मन देशों के लिए काल बन चुकी है। चीन के समुद्री विस्तार को लगाम लगाने के लिए भारत का हर एक कदम उसे पीछे खदेड़ेगा।

बता दें कि भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें से एक अरिहंत कमीशंड है, दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है। इन सबमरीन के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती हैं।

*मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल के फैसलों पर बार बार क्यों ले रही यू टर्न, मजबूरी या खास रणनीति?*
#why_is_the_govt_taking_u_turn_again_and_again
केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में बने एनडीए सरकार को अभी ढाई महीने हुए हैं। इस दौरान सरकार ने ऐसे 5 बड़े फैसले लिए, जिसे मील का पत्थर माना जा रहा है। हालांकि, मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में एक के बाद एक फैसलों पर पलटती दिखी है। इनमें लेटरल एंट्री, ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट से लेकर वक्फ संशोधन एक्ट जैसे मुद्दे शामिल हैं। खास बात है कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के यू-टर्न पर खूब खुश नजर आ रही है। कांग्रेस यह संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में में विपक्ष और अपने सहयोगी दलों के दबाव में अपने फैसलों पर पीछे हटने को मजबूर हो रही है। *फैसलों से पीछे हटने के पीछे बीजेपी की रणनीति!* अब सवाल है कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी की विपक्ष के विरोध के आगे झुकी है? विपक्ष के रवैये के कारण की तीन मौकों पर सरकार झुकी और उसने यू टर्न किया है? या किसी खास रणनीति के तहत जान बूझकर सरकार की ओर से विवादित मसले आगे किए जा रहे हैं और फिर पीछे हटा जा रहा है ताकि देश के मतदाताओं में यह मैसेज बने कि भाजपा को बहुमत नहीं देने का क्या नुकसान हो रहा है? एक दूसरी चर्चा यह कि लैटरल एंट्री पर जान बूझकर विवाद कराया गया ताकि उसमें आरक्षण लागू किया जा सके। इसी तरह वक्फ बोर्ड कानून को भी जेपीसी के पास इसलिए भेजा गया ताकि यह मैसेज बने कि सभी पार्टियों से सलाह मशविरा करके इसे लागू किया जा रहा है। सरकार ने इस तरह कुछ समय भी हासिल किया है ताकि राज्यसभा में उसका बहुमत हो जाए। बहरहाल, परदे के पीछे कारण चाहे जो हो लेकिन यह सरल मामला नहीं है। इसे उस तरह देखने की जरुरत नहीं है, जैसे दिखाया जा रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट की मानें तो, सरकार से जुड़े लोगों का भी कहना है कि सरकार की तरफ से यह कदम जनता की प्रतिक्रिया के प्रति जागरूक होने के का प्रतीक है। साथ ही सरकार कांग्रेस की रणनीति को ध्वस्त करती जा रही है। बीजेपी में कई लोगों का मानना है कि यह लोकसभा चुनावों में जीत के बाद पॉलिटिकल नैरेटिव को फिर से अपने पक्ष में करने का हिस्सा है। इसके अलावा पीएम मोदी की तरफ से दिखाई गई राजनीतिक व्यावहारिकता का एक उदाहरण है। *पूर्ण बहुमत की सरकार में भी बीजेपी ने पलटे फैसले* केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहले भी अपने फैसले पलट चुकी है या यू टर्न कर चुकी है। जिस समय भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब भी पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का बिल वापस लिया था। दूसरे कार्यकाल में किसानों के आंदोलन की वजह से तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया गया। लोकतंत्र में यह कोई अनहोनी नहीं है। जन दबाव में सरकारों को फैसले पलटने होते हैं। लेकिन तीसरी बार सरकार बनाने के बाद जितनी जल्दी जल्दी सरकार फैसले पलट रही है, वह हैरान करने वाला है। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर है कि सरकार को इन मामलों की संवेदनशीलता का पता है फिर भी क्यों फैसले हो रहे हैं और क्यों वापस हो रहे हैं? *क्या सहयोगियों का दबाव बना यू टर्न का कारण?* वहीं, कई मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा अपने सहयोगियों के दबाव कारण फैसले से पलटी है। अब सवाल ये है कि क्या कोई सहयोगी सरकार को इस समय गिराने की कोशिश करेगा? नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि केवल भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए रख सकती है। चंद्रबाबू नायडू भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करना है और अपने बेटे लोकेश को उत्तराधिकारी बनाने के लिए ठोस मंच देना है, इससे पहले कि टीडीपी के प्रमुख नई दिल्ली में किंगमेकर बनने के बारे में सोचें। ऐसा चिराग पासवान भी नहीं करेंगे, जो अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए हैं। बिहार में दलितों के बीच अपना आधार मजबूत करने के लिए चिराग मोदी की लोकप्रियता उनके “हनुमान” बनकर भुना रहे हैं। वे इतने व्यावहारिक राजनेता हैं कि एक मुद्दे को अपने राम, नरेंद्र मोदी के साथ अपने समीकरणों को खतरे में डालने नहीं देंगे। एनडीए में भाजपा के अन्य सहयोगी, जैसे कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे या अपना दल की अनुप्रिया पटेल, अगर भाजपा से अलग होने के बारे में सोचते हैं, तो उनके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। *बीजेपी के यू टर्न* अब उन फैसलों की बात करें जिस पर सरकार ने यू टर्न लिया है।लैटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार में 45 पदों पर सीधी नियुक्ति की बात करें तो सरकार इस बात से अनजान नहीं थी कि इस समय आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़े हुए है और अगर बिना आरक्षण के 45 पदों पर बहाली होती है तो उसका विरोध होगा? फिर भी 17 अगस्त को नियुक्ति का विज्ञापन निकला। तीन दिन तक इसका विरोध हुआ और फिर 20 अगस्त को कार्मिक मंत्रालय ने विज्ञापन वापस लेने के आदेश दिया। ठीक इसी तरह सरकार निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव की पहल से पहले को अच्छी तरह जानती होगी कि इसका विरोध होगा। फिर भी सरकार ने बिल पेश किया। संसद के पिछले सत्र में इसे पेश किया गया और विपक्षी पार्टियों के साथ साथ सहयोगियों के विरोध के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। उससे भी पहले सरकार ने ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल का मसौदा तैयार किया था, जिसे सभी संबंधित पक्षों यानी मीडिया समूहों को दिया गया था। लेकिन वह भी रहस्यमय तरीके से वापस हो गया। जिनको ड्राफ्ट की कॉपी भेजी गई थी उनको इसे लौटाने के लिए कहा गया। इस मामले में भी सरकार को पता था कि अभिव्यक्ति की आजादी का मामला उठेगा। फिर भी इसका मसौदा बंटवाया गया।