जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने दिया निर्देश
अयोध्या
जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने जनपद के समस्त अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को अवगत कराया है कि माह अगस्त, 2024 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत नियमित खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का वितरण माह अगस्त, 2024 में दिनांक 07.08.2024 से प्रारम्भ होकर दिनांक 21.08.2024 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (14 कि0ग्रा0 गेहूँ व 21 कि0ग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (02 कि0ग्रा0 गेहूँ व 03 कि0ग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। माह अगस्त, 2024 के सापेक्ष नियमित खाद्यान्न वितरण की अन्तिम तिथि 21 अगस्त, 2024 निर्धारित है। जिन कार्डधारकों का ई-पॉस मशीन पर अंगूठा नहीं लगता है, वह माह की 21 तारीख को पहचान पत्र (आधार कार्ड) तथा मोबाइल के साथ सम्बन्धित कोटे की दुकान पर जाकर मोबाइल ओ0टी0पी0 के माध्यम से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। उक्त जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी अयोध्या बृजेश कुमार मिश्र ने दी है
मत्स्य पालन हेतु दिया गया निर्देश
अयोध्या।मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण अयोध्या सुषमा निषाद ने बताया कि एक नवीन योजना सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत लाभ पाने का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी निजी क्षेत्र व पट्टे पर आवंटित तालाब की महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की पट्टा अवधि कम से कम पाँच वर्ष अवशेष हो, पात्र होगे। परियोजनान्तर्गत 0.50 हे० के तालाब में 02 हार्स पावर के एक क्वाड पैडिल व्हील एरियेटर एवं 1.00 हे० या उससे बड़े तालाब की वर्तमान मत्स्य उत्पादकता कम से कम 4 से 5 टन प्रति हे० हो की उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनुदान दिया जायेगा।
योजना पुर्णतः महिला मत्स्य पालको के लिए स्चलित की गई। उक्त योजना में विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर आनलॉइन आवेदन किया जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.08.2024 से प्रारम्भ होकर दिनांक 19.08.2024 तक किए जा सकेगें। योजना में तालाबों के ऐसे सभी पट्टा धारक आवेदन कर सकते हैं जिसके पट्टे की अवधि न्यूनतम 05 वर्ष अवशेष है। योजना हेतु आवेदक को इकाई लागत रू0 0.75 लाख प्रति यूनिट पर सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया गया है।
योजनान्तर्गत अन्य विवरण, इकाई लागत आवेदक करने की प्रक्रिया आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख व विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। योजना के सम्बन्ध में मत्स्य विभाग के जनपदीय कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण से किसी कार्य दिवस में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।
Aug 07 2024, 17:00