ट्रिगर दबाने वाली थीं आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां, पुणे पुलिस ने कोर्ट को बताई ये गंभीर बातें....
आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ एफआईआर में आईपीसी की धारा 307 जोड़ने को उचित ठहराते हुए, पुणे पुलिस ने गुरुवार को महाराष्ट्र की एक अदालत को बताया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के सिर पर बंदूक तान दी थी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोक्ता ने अदालत को बताया कि जब वह ट्रिगर दबाने वाली थीं, तो शिकायतकर्ता डर के मारे झुक गईं, जबकि अन्य आरोपियों ने उन्हें रोक लिया।
भूमि विवाद मामले में मनोरमा खेडकर की पांच दिनों की हिरासत की मांग करते हुए, पुणे पुलिस ने उन्हें, उनके पति दिलीप और तीन अन्य लोगों को, जिन्हें एफआईआर में आरोपी के रूप में दिखाया गया है, “प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से सक्रिय” व्यक्ति बताया, पौड की अदालत ने उन्हें 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इससे पहले गुरुवार को पुणे ग्रामीण पुलिस ने रायगढ़ जिले के महाड में एक लॉज से मनोरमा खेडकर को हिरासत में लिया और गिरफ्तार करने से पहले पौड पुलिस स्टेशन ले आई, पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख ने पहले बताया था।
धडवली के 65 वर्षीय किसान पंढरीनाथ पासलकर ने मनोरमा खेडकर, उनके पति दिलीपराव खेडकर और कई अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323, 504, 506, 143, 144, 147, 148 और 149 और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) भी लगाई है।
पुलिस ने मनोरमा और दिलीप खेडकर की तलाश शुरू की थी, जब एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह 2023 में पुणे के मुलशी तहसील के धडवाली गांव में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को बंदूक से धमकाते हुए दिखाई दे रही थी। मनोरमा, उसके पति दिलीप और तीन अन्य पर 4 जून, 2023 को पुणे के मुलशी तहसील के धडवाली गांव में भूमि विवाद को लेकर पंढरीनाथ पासलकर को बंदूक से धमकाने का आरोप है।
पुलिस ने आरोप लगाया कि मनोरमा न तो जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रही थी और न ही दिलीप खेडकर और अन्य तीन आरोपियों के ठिकाने और अपराध में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और चार पहिया वाहन के बारे में जानकारी साझा कर रही थी।
पुलिस ने कहा कि वे हथियार जब्त करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि पुलिस मामले में अन्य आरोपियों का पता लगाना चाहती है। बचाव पक्ष के वकील निखिल मलानी ने पुलिस हिरासत के लिए अभियोजन पक्ष की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मनोरमा ने इस मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि उस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था।
मलानी ने कहा, "मौजूदा शिकायतकर्ता (अपने खिलाफ दर्ज मामले के कारण) बैकफुट पर था। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद, वह आगे आया और अपने मुवक्किल के खिलाफ मामला दर्ज कराया।" उन्होंने तर्क दिया कि जब उनके मुवक्किल के खिलाफ पहली बार मामला दर्ज किया गया था, तो एफआईआर में सभी धाराएं गैर-जमानती थीं, लेकिन पुलिस ने 17 जुलाई को अचानक आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) जोड़ दी। उन्होंने कहा कि चूंकि यह गैर-जमानती धारा है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि मनोरमा के खिलाफ मामला "बाद में" दर्ज किया गया था क्योंकि यह कथित घटना के 13 महीने बाद दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा, "एफआईआर में धारा 307 (हत्या का प्रयास) के बारे में कोई वैध आशंका या तर्क नहीं है।" दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने मनोरमा को 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पूजा खेडकर कौन हैं और क्या विवाद है?
पूजा खेडकर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की उम्मीदवारी में विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र के बारे में अपने दावों के साथ-साथ पुणे कलेक्टर कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान अपने आचरण के लिए जांच के दायरे में हैं। विवाद के बीच, सरकार ने मंगलवार को पूजा खेडकर के 'जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम' को रोक दिया, जिन्हें पहले पुणे से सुपरन्यूमेरी सहायक कलेक्टर के रूप में वाशिम स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि उन्हें "आवश्यक कार्रवाई" के लिए मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में वापस बुलाया गया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि पुणे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इकाई को पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के संबंध में खुली जांच की मांग करने वाली एक शिकायत मिली है। कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ एसीबी के नासिक डिवीजन द्वारा पहले से ही जांच चल रही है। इसलिए, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी की पुणे इकाई ने एसीबी मुख्यालय से निर्देश मांगे हैं कि या तो नई शिकायत को चल रही जांच में शामिल किया जाए या एक अलग खुली जांच की जाए।
Jul 19 2024, 14:51