नीट पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, सीजेआई ने कहा-साबित करें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, तो दोबारा कराएंगे परीक्षा
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सुप्रीम कोर्ट आज नीट-यूजी के मामले पर अहम सुनवाई कर रहा है। 40 से ज्यादा याचिकाओं में नीट-यूजी 2024 को दोबारा कराने की मांग की गई है। इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में एनटीए और नीट यूजी के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट में दायर वे मुदकमे भी शामिल हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि नीट-यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। ऐसे में दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं, एनटीए ने कहा था कि पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि नीट मामले को शुक्रवार को सुना जा सकता है। जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुनवाई आज ही शुरू करते हैं। हम नीट मामले पर सबसे पहले सुनवाई करेंगे, क्योंकि लाखों छात्र फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सीजेआई ने अन्य वकीलों को नीट-यूजी मामले पर सुनवाई के बाद आने को कहा। सीजेआई ने पूछा पहले कौन दलीलें पेश करेगा?
एसजी ने कहा कि CBI ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सीजेआई ने कहा कि हमने देख ली है। जिसपर याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमें सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी गई है। इस पर अदालत ने कहा, 'हालांकि हम पारदर्शिता की वकालत करते हैं। मगर सीबीआई जांच चल रही है। अगर सीबीआई ने हमें जो बताया है उसका खुलासा होता है, तो यह जांच को प्रभावित करेगा।
सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हमें संतुष्ट करिए कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरी इस मामले में जांच की दिशा क्या होना चाहिए वो भी हमें बताएं। उसके बाद हम सॉलिसिटर जनरल को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि अगर आप हमारे सामने यह साबित कर देते हैं कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई तभी दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि 131 छात्र दोबारा परीक्षा चाहते है। 254 छात्र दोबारा परीक्षा के खिलाफ है। दोबारा परीक्षा चाहने वाले 131 छात्र ऐसे हैं, जो एक लाख आठ हजार के अंदर नहीं आते और दोबारा परीक्षा का विरोध करने वाले 254 छात्र एक लाख आठ हजार के अंदर आते हैं। अगर 1 लाख 8 हजार लोगों को एडमिशन मिलता है, बाकी 22 लाख लोगों को दाखिला नहीं मिलता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए?
सीजेआई ने आगे कहा कि सबसे कम अंक पाने वाले याचिकाकर्ता छात्र के मार्क्स कितने हैं? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुल 34 याचिकाएं है, जिनमें चार याचिकाएं एनटीए की है।
पीठ ने आगे कहा कि 38 में छह ट्रांसफर याचिकाएं शामिल हैं। इस पर एनटीए की ओर से पेश वकील ने कहा कि हां 32 व्यक्तिगत याचिकाएं हैं। अदालत ने कहा कि लंच के दौरान हमें बताएं कि कितने छात्रों ने कोर्ट का रुख किया है।
जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि परीक्षा की मांग करने वाले याचिकाकर्ता क्या एक लाख आठ हजार के अंतर्गत हैं? सीजेआई ने कहा कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यह बाहर हैं। सीजेआई ने कहा कि एनटीए 100 टॉप अंकों वालों का चार्ट दे। साथ ही यह भी बताए कि अभ्यर्थी किस सेंटर और शहर से हैं।
Jul 18 2024, 14:08