जागरूकता गोष्ठी का हुआ आयोजन
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अयोध्या।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की कार्य योजना वर्ष 2024-2024 के क्रियान्वयन के अनुक्रम में जनपद नयायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौरव कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एव अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या अनिल कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में पराविधिक स्वयंसेवक हरिओम वर्मा, अश्विनी कुमार, लोकेश पाठक के द्वारा आज दिनांक 10.07.2024 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ता फोरम एवं उपभोक्तओं के अधिकार विषयक पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील-बीकापुर में किया गया।
उक्त कार्यक्रम में पी0एल0वी हरिओम वर्मा, अश्विनी कुमार तथा लोकेश पाठक एवं तहसील कर्मियों के साथ-साथ आम जनमानस उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों को उक्त विषय पर बताया गयाा कि इस अधिनियम में उपभोक्तओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा के लिए केन्द्रिय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गयी हे। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ई-कामर्स इकाई को अपने मूल उद्देश्य सहित रिटर्न, रिफंड एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलवरी एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, शुल्क वापसी संबंधी विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्राविधिक स्वयं सेवकों द्वारा 13/07/2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों को अवगत कराया गया, जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हो सके और आम जनमानस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सके ।


Jul 10 2024, 18:33
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