कोठीवाल डेंटल कालेज पर उपभोक्ता अदालत ने लगाया जुर्माना
मुरादाबाद।उपभोक्ता अदालत ने कोठी वाल डेंटल कालेज पर एक ही कोर्स में काउंसिलिग हेतु दो बार धनराशि जमा कराए जाने और अधिक धनराशि प्राप्त करने के उपरांत भी बार बार अनुरोध पर वापस नहीं करने के आरोप में एक लाख बीस हजार रुपए मय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया है।
मधुबनी कॉम्प्लेक्स कांठ रोड, मुरादाबाद निवासनी पारूषी टंडन पुत्री डाक्टर पी.एन.टंडन ने वर्ष 2017 में एमडीए करने हेतु नीट परीक्षा पास की थी. 17 अप्रैल 2017 को काउंसिलिंग हेतु रूपये 1लाख जमा कराए गए उसे कोठीवाल डेंटल कॉलेज मिल गया. चूंकि उसे दंत चिकित्सा के कंजरवेटिव डेंस्ट्री एवं एजुकेशन विषय मे एमडीएस करना था इसलिए उसने विषय परिवर्तन का अनुरोध किया तो बताया गया की उसे पुन काउंसलिंग में भाग लेना होगा और एक लाख रुपए जमा करने होंगे।
पूर्व में जमा धनराशि बाद में वापस कर दी जाएगी.इस विश्वास पर छात्रा ने पुनः एक लाख रुपए जमाकर काउंसलिंग में भाग लिया और कोठीवाल डेंटल कॉलेज में प्रवेश ले लिया. प्रथम काउंसलिंग में जमा धनराशि वापस करने का अनुरोध किया लेकिन धनराशि वापस नहीं की गई. जिस पर उसने अपने अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय मुरादाबाद में परिवाद योजित किया. लेकिन कोठीवाल डेंटल कॉलेज व डायरेक्टर एजुकेशन ने धनराशि वापस नहीं की सुनवाई के उपरांत जिला उपभोक्ता आयोग ने कोठीवाल डेंटल कॉलेज व उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर एजुकेशन को आदेश दिया कि वे वादनी को 1 लाख रूपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित,15 हज़ार क्षतिपूर्ति व 5 हज़ार वाद व्यय अदा करे।
Jul 04 2024, 16:08