छह दिन की पुलिस हिरासत में प्रज्ज्वल रेवन्ना, अश्लील वीडियो मामले में हैंआरोपी
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जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने छह जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना गुरुवार की रात को जर्मनी से बेंगलुरु लौटे थे। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया था।गिरफ्तार किए जाने के बाद शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने छह जून तक पुलिस हिरासत का आदेश दिया है।
बेंगलुरु से गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को मेडिकल जांच के बाद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की 42वीं एसीएमएम अदालत में पेश किया गया और हिरासत में लेने का अनुरोध किया गया। अदालत ने एसआईटी की याचिका स्वीकार कर ली और प्रज्वल रेवन्ना को छह जून तक तक के लिए एसआईटी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। एसपीपी अशोक नाइक ने एसआईटी की ओर से बहस की, जबकि अरुण नाइक ने प्रज्वल की ओर से दलील दी।
एसआईटी की ओर से एसपीपी अशोक नाइक ने दलील दी कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर रेप का आरोप है। लोकसभा चुनाव से पहले उनका अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। मामले में सौ से अधिक पीड़ित हैं। कुछ महीने पहले इसे मीडिया में प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसने जज के सामने तर्क दिया कि वह एक विकृत व्यक्ति है और उसने अपने अश्लील दृश्य का वीडियो टेप कर लिया। जज के सवाल का जवाब देते हुए एसपीपी अशोक नाइक ने कहा कि वह वीडियो वायरल होने के बाद देश छोड़ दिया। उसे गिरफ्तार कर जांच की जाए तो सच्चाई पता चल जाएगी।
अधिवक्ता अरुण नाइक ने प्रज्वल रेवन्ना की ओर से दलील दी। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने पहले बलात्कार की शिकायत नहीं की थी। मामले में पीड़ित की कोई भी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी।वकील अरुण ने अन्य मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में हिरासत नहीं मिल सकती। मुझे नहीं पता कि 15 दिन की पुलिस हिरासत की जरूरत क्यों है? प्रज्वल जांच में सहयोग करने को तैयार है।
May 31 2024, 20:02