मोना हत्याकांड में पति, सास व ससुर कोर्ट में हाजिर, सुनवाई की तारीख तय
धनबाद :बरवाड़ा थाना क्षेत्र के ऋषि नगर, भेलाटांड़ निवासी अभिषेक कुमार की 36 वर्षीय पत्नी मनिका अघोरी उर्फ मोना की हत्या मामले की सुनवाई शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई. आरोपित पति अभिषेक कुमार, सास मीना देवी व ससुर ब्रजेश कुमार कोचगवे कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए.
उनकी ओर से उनके वकील ने पैरवी की. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने अपना पक्ष रखा.
कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए अगली तारीख 16 मई 2024 तय की है. उल्लेखनीय है कि मृतक के पिता अघोरी धर्मेंद्र बिहारी लाल की शिकायत पर बरवाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक, शादी के 13 साल बाद भी मोना को कोई संतान नहीं हुई। जिसके चलते सास-ससुर उसे मार कर अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहते थे. घटना के वक्त घर में मोना के पति अभिषेक कुमार, ससुर ब्रजेश कुमार कोचगवे,
सास मीना देवी मौजूद थे.
पांच लाख रुपये दहेज के लिए तीनों ने मिलकर मोना की हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल एक धारदार चाकू, खून से सना तौलिया और अभिषेक और उसके माता-पिता के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। श्री लाल ने अपने दामाद अभिषेक कुमार, समधी ब्रजेश कुमार कोचगवे और समथन मीना देवी पर अपनी बेटी मनिका अखौरी उर्फ मोना की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है.
पुलिस ने 19 जुलाई 2023 की रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 जुलाई को कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया. हालांकि, तीनों आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं.
Apr 21 2024, 08:15