सरायकेला एन एच 32 के चौड़ीकरण हेतु अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नही मिलने पर न्यायालय के शरण में जाने का निर्णय
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सरायकेला जिला के लुपुंगडीह पंचायत निवासी महेंद्र गोराई ने आरोप् लगाया कि एन एच 32 सड़क के चौड़ीकरण लिए उनके अधिग्रहित जमीन का मुआबजा फर्जी डीड के सहारे किसी और ने उठा लिया।
महेंद्र गोराई का कहना है कि प्लॉट न. 106 खाता न्.497 एक एकड़ जमीन से छः डिसमिल जमीन उसका था जिसका मुआवजा दूसरे लोगों ने फर्जी डीड बनाकर उठा लिया।इसके लिए पंचायत से लेकर भू अर्जन पदाधिकारी तक गया लेकिन न्याय नही मिला, अब इस मामले को लेकर कोर्ट में जाने का निर्णय लिया ।
महेंद्र गोरांई के पुत्र का कहना है कि पंचायत में दोनों पक्ष समझौता हुआ था। जिसमें एक पक्ष लखीकांत गोराई और प्रकाश गोराई दोनो भाई ने आपने मां के नाम पर फर्जी आधार कार्ड और वंशावली बना कर भू ०अर्जन विभाग से पांच लाख 44 हजार 619 रुपया निकासी किया ।
उसके बाद उक्त दोनो भाईयो ने अपने अपने पत्नी के नाम पर उक्त जमीन 29/12/2023 में एक एकड़ 18 डिसमिल जमीन सरायकेला कोर्ट से रजिस्ट्री करा लिया ।
जब नीमडीह अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन दिया गया तो दूसरे दिन लुपुंगडीह ग्राम प्रधान के माध्यम से जानकारी मिली ।
उसके बाद महेंद्र गोराई द्वारा विभिन्न कार्यालय में आवेदन दिया गया ।
अब पूरे मामले को लेकर सिविल कोर्ट में जाने का निर्णय लिया गया है। जहां से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद है।
Apr 20 2024, 19:37