ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने पदाधिकारियों के दिया निर्देश, 1 से 14 अप्रैल तक शत-प्रतिशत सभी मतदाताओं को वोटर Information स्लिप कराएं उपलब्ध
गया : लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने प्रत्येक मतदाता को वोटर Information स्लिप उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ERONET अन्तर्गत दिये गये ER प्रिंटिंग टूल के माध्यम से मतदान केन्द्रवार वोटर Information स्लिप का मुद्रण कर संबधित मतदान केन्द्र के मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगे।
निर्वाची पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका में दिये गये निर्देश के आलोक में मतदान की तिथि के पांच दिन पूर्व तक सभी मतदाता को वोटर Information स्लीप उपलब्ध कराया जाना है। मतदाता सूचना पर्ची पर एक QR कोड होगा जो Booth App के माध्यम से संबंधित भाग के निर्वाचक को नाम खोजने/निर्वाचक विवरण का मिलान करने में मदद करता है। QR कोड का विवरण वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी देखा जा सकता है। QR कोड में केवल VIS की अनुमोदित जानकारी, होगी जो VIS पर मुद्रित होती है।
वोटर Information स्लीप के वितरण के पश्चात तैयार किये गये ASD List नोडल पदाधिकारी सामग्री कोषांग को उपलब्ध कराया जाना है, ताकि उनके द्वारा मतदान हेतु तैयार किये जाने वाले थैला में रखवाया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि प्रथम चरण के लिए दिनांक 14.04.2024 तक हर हालत में सभी मतदाता को वोटर Information स्लीप मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से वितरण करना सुनिश्चित की जाये। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है कि वोटर इनफॉरमेशन स्लिप सभी मतदाताओं तक हर हाल में बांटना सुनिश्चित करेंगे।
वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में संबंधित मतदाता के मतदान केंद्र संबंधित जानकारी, मतदाता की विवरणी, बूथ लोकेशन सहित अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध रहती है। वोटर Information स्लीप वितरण के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे
1. Voter Information Slip का वितरण बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर (Door-to-Door) किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किसी स्थान पर केंद्रित होकर वितरण नहीं करना है। डीएम ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एव सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी वोटर्स तक 100% Voter Information Slip बंटवाने का सख्त निर्देश दिया है
2. Voter Information Slip मतदाता को अथवा उसके परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को ही दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में परिवार के सदस्य से परे व्यक्ति को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं कराया जाएगा।
3. Voter Information Slip के शत-प्रतिशत वितरण की जिम्मेवारी संबंधित बी०एल०ओ० की होगी। इस कार्य को अभियान के तौर पर सम्पादित करना है। इस हेतु प्रत्येक सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से दो अन्य कर्मी को मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी की सहायता के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं ताकि Voter Information Slip का ससमय वितरण हो सके।
4. बी०एल०ओ० द्वारा प्रतिदिन वितरण संबंधी प्रतिवेदन सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को एक प्रपत्र में 5:00 बजे अपराहन तक समर्पित करेंगे। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सभी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित कर समेकित प्रतिवेदन संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को भेजेंगे। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में समेकित प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय, गया को अपराह्न 6:00 बजे तक निश्चित रूप से भेजेंगे।
5. Voter Information Slip वितरण का कार्य किसी भी परिस्थिति में प्रथम चरण के मतदान के लिए दिनांक-14.04.2024 तक किया जाना है। मतदान की तिथि 19.04.2024 है। सभी बी०एल०ओ० अपने सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को 5:00 बजे अपराह्न तक विहित प्रपत्र में वितरण संबंधी अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। बी०एल०ओ० द्वारा प्राप्त वितरण संबंधी अंतिम प्रतिवेदन को समेकित कर सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को भेजेंगे। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर Voter Information Slip के वितरण संबंधी अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 14.04.2024 तक निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।
6. Voter Information Slip वितरण के पश्चात् प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए ASD List संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र में दिनांक 14.04.2024 तक निश्चित रूप से सामग्री कोषांग, गया को उपलब्ध करा देंगे। नोडल पदाधिकारी सामग्री कोषांग निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से प्राप्त मतदान केन्द्रवार ASD List मतदान हेतु तैयार किये गये थैला में रखवाना सुनिश्चित करेंगे
7. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सभी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी से अवितरित Voter Information Slip प्राप्त कर उसे सील्ड कभर में अपने पास सुरक्षित रखेंगे। Voter Information Slip के वितरण की पुर्णतः जबाबदेही निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी आयोग के मापदंडो के अनुरूप Voter Information Slip वितरण कार्य का गहन अनुश्रवण एंव पर्यवेक्षण करते हुए जबाबदेही के साथ मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के अन्दर वितरण करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उक्त कार्य में अपने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की आवश्यक सहयोग करेंगे। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, Voter Information Slip वितरण का कार्यक्रम तैयार ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगे।
8. सभी सेक्टर पदाधिकारी Voter Information Slip का की गई वितरण का जाँच करेंगे तथा भारत निर्वाचन आयोग, के पत्र सं0-464/INST/VIS/2023/EPS दिनांक 08.06.2023 का अक्षरशः अनुपालन करेंगे।
9. सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (Voter Information Slip) कार्य हेतु मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) के साथ बैठक आयोजित कर निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थति में (Voter Information Slip) का Bulk में वितरण नहीं किया जायेगा तथा इस कार्य में लापरबाही बरतने वाले BLO के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त वर्णित सभी कार्य ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, कार्य शिथिलता एवं चूक को काफी गंभीरता से लिया जायेगा।
गया से मनीष कुमार
Apr 01 2024, 19:41