*चुनाव आयोग ने मतदाताओं को
मतदान करने के लिए दिए 11 विकल्प*
सुल्तानपुर,छठवें चरण में 25 मई को जिले में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बिना मतदाता पहचान पत्र के भी मतदाताओं के लिए वोट देने के लिए 11 विकल्प की छूट दी है। 11 विकल्पों में से किसी एक पहचान को दिखाकर वोट दिया जा सकता है, यदि पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची के साथ अतिरिक्त 11 अन्य विकल्पों में से कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। जिले में 25 मई को मतदान होगा। चार 4 को केंद्रीय विद्यालय अमहट में होगी मतगणना।
इसमें आधार कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड बैंक एवं डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,भारतीय पासपोर्ट,फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कार्ड,लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र शामिल है।
Mar 22 2024, 03:35