*लोकसभा सामान्य निर्वाचन निष्पक्ष,पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक हुई आयोजित।*
*जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र,निष्पक्ष,पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक हुई आयोजित।*
सुलतानपुर 19 मार्च/जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता व,पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों को धारा 127 (क) आरपी एक्ट 1951 के प्रावधानों (पैम्पलेट, पोस्टर आदि मुद्रण पर प्रतिबंध) की विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। उन्होंने सभी प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रकाशक की पहचान के बिना किसी प्रकार का मुद्रण ना करें, पोस्टर, पैम्पलेट पर मुद्रक प्रकाशक का नाम, मो0नं0, प्रतियों की संख्या लिखना अनिवार्य है, उन्होंने कहां कि यह सुनिश्चित करना आप सभी का दायित्व है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा पूर्व के चुनाव में किसी प्रिंटिंग के स्वामी द्वारा अपने अनुभव साझा करने को कहा गया तो कोमल ऑफसेट पयागीपुर के स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकाशन की सूचना चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भर कर 3 दिन के अन्दर निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा । उन्होंने कहा कि 16 मार्च से 06 जून, 2024 तक एम.सी.सी. लागू रहेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी चरित्र हनन के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज, जिसमें कोई ऐसा मामला या सामग्री शामिल हो, जो अवैध/अपराधिक या आपत्ति जनक हो, ऐसी प्रतियों का मुद्रण नहीं किया जाय। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने कहा कि मुद्रक मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अन्दर प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) एवं प्रकाशक से घोषणा पत्र प्राप्त कर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्वाचन पैम्पलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित अनुबन्ध ‘‘क‘‘ में प्रकाशक द्वारा घोषणा करना अनिवार्य होगा, यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा जैसे व्यक्तिगत तौर पर जानने होंगे। दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की जायेगी। उन्होंने कहा कि मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ मुद्रित कागजातों की संख्या तथा मुद्रण के लिये वसूल की गयी कीमत का विवरण निर्धारित प्रोफार्मा अनुबन्ध ‘‘ख‘‘ पर सूचना निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी /अपर जिलाधिकारी गौरव शुक्ला द्वारा सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों से निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के संबंध में जारी गाइड लाइन का अनुपालन किए जाने की अपील की गई। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग अनूप श्रीवास्तव,जिला सूचना अधिकारी डॉ.धीरेंद्र कुमार,सहित निर्वाचन आयोग के कर्मचारी व प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी उपस्थित रहें।
Mar 19 2024, 19:02