*झारखंड के चम्पई सोरेन सरकार के कैविनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर लगी मुहर,*
अब झारखंड में न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष तक के लिए मिलेगें फैक्टरी लाइसेंस
झारखंड डेस्क
राँची: सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए ।इस बैठक में चम्पई सरकार ने झारखंड में कारखाना लगाने के लिए अब न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष तक का लाइसेंस देने का निर्णय लिया । पहले इसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 15 वर्षों के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था थी।
इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
झारखंड सरकार ने इसके लिए झारखंड कारखाना नियमावली 1950 के नियम-5 के उप नियम-2 में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद राज्य में उद्योग लगाने में आसानी होगी। कैबिनेट में कुल 40 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई।
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य में औद्योगीकरण को तेजी देने और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए यह फैसला लिया गया है। व्यवसायी अब सामर्थ्य के अनुसार व्यवसाय में पूंजी का निवेश कर सकेंगे। कैबिनेट सचिव ने बताया कि राज्य के किसानों को मशीन यंत्र (कृषि यंत्र) की खरीद पर अब 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। पूर्व में किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती थी।
38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अब स्थानीय स्तर पर होगी अंडे की खरीद
झारखंड के 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को गर्म पोषाहार दिया जाता है। इसमें दिए जाने वाले अंडे की खरीद के नियम में संशोधन किया गया है। प्रति अंडा की खरीद पर अब अधिकतम छह रुपये खर्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से ही आवश्यकतानुरूप स्थानीय स्तर पर अंडे की खरीद की जाएगी।
अंडे का वितरण मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषाहार 2.0 के तहत संचालित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। इसका लक्ष्य कुपोषण उन्मूलन पर नियंत्रण पाना है। कैबिनेट की बैठक में राज्य में फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 गठन को भी स्वीकृति मिली है। सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था समग्र विकास और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए पॉलिसी गठन का फैसला लिया है।
राज्य की महिलाकर्मियों के लिए शिशु देखभाल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। शिशु की देखभाल के लिए महिलाकर्मियों को 730 दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया जाएगा।
दाल और नमक भी अब मुफ्त दिया जाएगा
चंपाई सरकार ने दाल वितरण योजना का नाम भी बदल दिया है। अब इसका नाम मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों को एक किलोग्राम दाल मुफ्त दिया जाएगा। सरकार इसपर 3.30 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसी तरह नमक वितरण योजना का नाम भी बदलकर मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना किया गया है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को प्रति परिवार एक किलोग्राम फ्री फ्लो रिफाइंड आयोडीनयु्क्त नमक मुफ्त दिया जाएगा। कल्याण विभाग अंतर्गत कुल 44 आश्रम, पीवीटीजी, एकलव्य और आवासीय विद्यालयों का संचालन अब गैर सरकारी संस्थानों से चलाया जाएगा।
जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली सीडीपीओ परीक्षा की आयु सीमा में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा एक अगस्त 2024 और अधिकतम एक अगस्त 2019 तय की गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि रांची स्थित खेलगांव से नामकुम तक की कुल 6.275 किमी सड़क को फोरलेन (कहीं-कहीं टू लेन) करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिली है।
● राज्य स्तरीय संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति के छोटे संवर्ग के मामले में आरक्षण का निर्धारण एवं उसके नियम की प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति।
● बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को देवघर के सुजानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की कुल भूमि 43.87 एकड़ निशुल्क हस्तारित करने की स्वीकृति।
● झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग के समूह ह्यगह्ण (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2019 तथा (संशोधन) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति।
● अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को दी जा रही चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के सरलीकरण की स्वीकृति।
● झारखंड इकोनॉमी सर्वे 2023-24 को विधानसभा के पटल पर रखने के कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति।
● वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्राक्कलन पर कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति।
● झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली से संबंधित प्रावधान को शिथिल करने की स्वीकृति।
● सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं झारखंड सरकार के मध्य एमओयू की स्वीकृति।
● सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से सरकारी कार्यों कराने के लिए सचिवालय अनुदेश में संशोधन की स्वीकृति।
● स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में पीपीपी मोड पर दस बेड आईसीयू वार्ड और टेली आईसीयू स्थापित करने के लिए बेंगलुरु के ईगर्वेमेंटस फाउंडेशन के साथ एमओयू की स्वीकृति।
● धान अधिप्राप्ति योजना के तहत राइस मिलरों, अधिप्राप्ति केंद्रों, परिवहन अभिकर्ताओं के लंबित भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिवॉल्विंग फंड के रूप में 132 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
● अप्रैल 2024 से दिए जाने वाले खाद्यान्न के लिए पीडीएस दुकानदारों को देय डीलर कमीशन की दर 100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल करने की स्वीकृति।
● पीडीएस दुकानदारों का डीलर कमीशन बकाए रुपए के लिए 227.66 करोड़ के भुगतान राज्य निधि से करने की स्वीकृति।
● राज्य में हैंडीक्राफ्ट बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए यूनिट मॉल गठन किया जाएगा। इसके लिए कुल 162 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
● कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत चाकुलिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 55.64 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति।
● सरकारी विद्यालय के कक्षा एक से आठ में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराये जा रहे निशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति।
● झारखंड हाईकोर्ट में आईटी सेल में संविदा आधारित पांच पदों के सृजन की स्वीकृति।
● सभी जिलों में जिला ग्रामीण विकास शाखा के गठन की स्वीकृति।
● हाईकोर्ट की स्थापना में ट्रांसलेटर के 20 नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति।
● झारखंड सेवा संहिता, 2000 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति।
● वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति।
● झारखंड वेतन भुगतान नियमावली, 1937 के नियम 18 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
● हाईकोर्ट की स्थापना के लिए गैर-संवर्गीय सहायकों के 25 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति।
Mar 19 2024, 10:53