गिरिडीह समाहरणालय सभागार में किया गया जिला खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक
अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण के मामले में औचक निरीक्षण के क्रम में दिनांक 01 अप्रैल 23 से 31 दिसंबर 23 वसूले गए ₹69,38,013 जुर्माना
गिरिडीह: आज दिनांक 25.01.2024 को गिरिडीह समाहरणालय सभागार में उपायुक्त, गिरिडीह श्री नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अवैध खनन को रोकने एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई पर विशेष रूप से चर्चा किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त, गिरिडीह श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में अवैध खनन न हो इस पर विशेष ध्यान देंगे।
इसके लिए वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में अवैद्य खनन के स्थलों को चिन्हित करें साथ ही उनके रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने सुनियोजित रूप से अवैद्य तरीके से खनिज पदार्थों का खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने की दिशा में आवश्यक पहल करने को कहा।
वहीं पुलिस अधीक्षक श्री दीपक शर्मा ने कहा कि सभी लोग टीम बना कर अवैध खनन के रोकथाम के लिए कार्य करेंगे। कहीं भी अगर अवैध खनन, परिवहन या भंडारण होने की सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत कार्यवाई करें।
बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जिला खनन टास्क फोर्स की विगत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण के मामले में औचक निरीक्षण के क्रम में दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक पत्थर, बालू, कोयला, ईट, माइका, मोरम आदि मामलों में अब तक की गई कार्यवाही में 69,38,013 रुपए जुर्माना वसूला गया है।
वर्तमान में Jharkhand State Sand Mining Policy 2017 के पश्चात बालूघाटों का संचालन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० (JSMDC) के द्वारा किया जाना है। जिले में बालुघाटों की सुव्यवस्थित बंदोबस्ती हेतू JSMDC द्वारा टेंडर किया गया है, जिसमें 06 घाट के लिये 06 बीडर का चयन LI के आधार पर किया गया, जिसपर अग्रेतर कार्रवाई हेतू JSMDC को विवरणी भेजी गई है। इस अवधि में बालू के अवैध उठाव पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने एवं अवैध कर्ताओं पर समुचित कार्रवाई कार्रवाई करते हुये जुर्माना राशि की वसूली एवं अवैध उत्खनन / परिवहन कर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करते हुये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस अवधि में दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक बालू के अवैध उठाव / परिवहन /भण्डारण के मामले में कुल 160 वाहनों को जब्त किया गया, जिसमें 107 वाहनों पर विभिन्न थानान्तर्गत 40 प्राथमिकी दर्ज कराते हुये 53 वाहनों से 7,42,400.00रू0 की वसूली की गई है।
प्राप्त शिकायत पत्रों के आलोक में जमुआ अंचल के मौजा लताकी में अवैध माइंस संवालन की सूचना पर औचक छपामारी करते हुये स्थानीय लोगों से पूछताछ के पश्चात् संबंधित अवैध कर्त्ताओं के विरुद्ध सरकारी राजस्व की चोरी करने के कारण The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule- 2017, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 के तहत जमुआ थानान्तर्गत काण्ड संख्या 215/2023 द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
औचक निरीक्षण के कम में दिनांक 20 दिसम्बर 2023 को अवैध परिवहन करते एक माईका वाहनों को पचम्बा थाना प्रभारी द्वारा जब्त किया गया जिसके विरूद्ध खान निरीक्षक द्वारा अवैध कर्ताओं / वाहनों पर JMMC एवं MMDR Act की सुसंगत धाराओं के तहत पचम्बा थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें कुल 5टन माईका सन्निहित है।
दिनांक 06.01..2024 को अंचल अधिकारी, बिरनी एवं खान निरीक्षक द्वारा बिरनी थाना अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर बिना परिवहन चालान के भण्डारित खनिज तथा पाये गये अनियममितताओं के लिये संबंधित डीलर्स अनुज्ञप्तिधारी को कार्यालय पत्रांक 55/एम० दिनांक 17.01.2024 द्वारा कारण पृच्छा निर्गत की गई है।
विगत् 08 जनवरी 2024 को अनुमण्डल पदाधिकारी, खोरीमहुआ एवं अंचल अधिकारी, धनवार के नेतृत्व में धनवार अंचल अंतर्गत मौजा पारोडीह में संगम स्टोन के नाम से लीज समाप्ति के पश्चात बंद पड़े खनन पट्टे में अवैध रूप से किये जा रहे खनन के विरूद्ध छापेमारी की गई।
जिस संदर्भ में कार्यालय खान निरीक्षक द्वारा अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों / अवैध कर्त्ताओं एवं अवैध खनन में संलिप्त वाहनों / मशिनरियों के विरूद्ध सरकारी राजस्व की चोरी करने के कारण The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule- 2017, के तहत धनवार थानान्तर्गत काण्ड संख्या 09/2024 द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिला अन्तर्गत लघु खनिज पत्थर के धारित कुल 23 खनन पट्टों की प्रशाखी मापी की गई है। उनके द्वारा दाखिल अनुपालन प्रतिवेदन के उपरांत पाये गये खनिज की अन्तर मात्रा के लिये JMMC Rule -2004 (यथा संशोधित) के नियम 44 के अन्तर्गत अतिरिक्त स्वामिस्व निर्धारण कर मांग पत्र / कारण पृच्छा निर्गत किया गया है।
बैठक के दौरान सीसीएल के जीएम ने बताया कि कोयला के अनेक अवैध उत्खनन प्वाइंट को बंद किया गया है।
बैठक में एसपी गिरिडीह, डीएमओ गिरिडीह, डीएफओ पूर्वी एवं पश्चिमी, सभी एसडीओ, सभी एसडीपीओ, सीओ, डीपीआरओ सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
Jan 26 2024, 11:36