गिरिडीह:श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा (अयोध्या) को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी व एसपी ने जारी किए संयुक्त आदेश
गिरिडीह:श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा (अयोध्या) को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री नमन प्रियेश लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक श्री दीपक शर्मा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि
दिनांक-22.01.2024 को अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम निर्धारित है। इस कार्यक्रम के साथ-साथ गिरिडीह जिलान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में दिनांक- 23.01.2024 तक अक्षत वितरण,श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, कलश यात्रा कार्यक्रम, विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा नगर भ्रमण कार्यक्रम (जुलूस की शक्ल में), महाआरती, भंडारा एवं विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होने की सूचना है।
दिए गए ये निर्देश :-
जिला स्तर एवं अनुमण्डल स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जो दिनांक 23.01.2024 के अपराह्न एवं आवश्यकतानुसार कार्यक्रम समाप्ति तक कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष का स्थान एवं दूरभाष संख्या निम्न प्रकार है - जिला नियंत्रण कक्ष 06532- 228829 ( नियंत्रण कक्ष ), खोरीमहुआ, 9939969111(अनुमंडल कार्यालय ),डुमरी - 7992455575( अनुमंडल कार्यालय ),बगोदर - सरिया -9473435905(अनुमंडल कार्यालय ) ।
जिला नियंत्रण कक्ष में श्री आलोक कुमार, निदेशक, डीआरडी, गिरिडीह तथा पु०नि० एडुवेल गेस्टेन बागे, साईबर थाना, गिरिडीह रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय दण्डाधिकारी द्वारा सभी अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष से खैरियत प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला का समेकित खैरियत प्रतिवेदन उपायुक्त, गिरिडीह एवं पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को प्रतिदिन दो-दो घंटे पर उपलब्ध कराया जायेगा।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, गिरिडीह अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु वरीय प्रभार में रहेंगे।
सभी अंचल पुलिस निरीक्षक,गिरिडीह अपने संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक के निर्देशानुसार विधि-व्यवस्था संधारण में कार्य करेंगे।सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकीदार/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे।
साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से असामाजिक तत्वों का नाम-पता और मोबाइल नम्बर संकलित करते हुए पर्यवेक्षण/अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।
डीजे मालिकों के साथ बैठक करते हुए बॉण्ड / शपथ पत्र भरवाते हुए निदेशित किया जाना है कि किसी भी तरह के भड़काउ गीत, भाषण एवं सी.डी. चलाना प्रतिबंध रहेगा। नियम के विरूद्ध जाने पर विधि-सम्मत् कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी संवेदनशील स्थानों पर दण्डाधिकारी / पुलिस सशस्त्र बल एवं लाठी पार्टी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी के साथ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह जिले में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होंगे।
प्रायः यह भी पाया जाता है कि पर्व-त्यौहार के अवसर पर वाट्सएप, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया पर गलत भ्रामक एवं अफवाह फैलाये जाते हैं, जो कभी-कभी भयावह रूप ले लेता है। अतः सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित समाचारों पर पैनी निगाह रखना जरूरी है। साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सोशल मीडिया एडमिन एवं लोकल मीडिया कर्मियों से इस संबंध में ब्रीफिंग कर लेंगे। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी सोशल मीडिया एवं लोकल मोबाईल मीडिया पर कड़ी नजर रखेंगे। भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।
शोभा यात्रा/झांकी/जुलूसों के मार्ग का सत्यापन कर लिया जाय एवं अग्रतर विधि सम्मत् कार्रवाई की जाय। साथ ही ऐसे जुलूसों में शामिल होने वाले लोगो की संख्या का आकलन कर लिया जाय ताकि विधि-व्यवस्था संधारण में सुगमता हो। इस कार्य हेतु विभिन्न संगठनों के पदधारियों के नाम, पता एवं मोबाईल नं० की सूची संधारण कर लेना श्रेयस्कर होगा।
संवेदनशील स्थानों एवं शोभा यात्रा/झांकी/जुलूसों की निगरानी सीसीटीवी एवं ड्रोन कैमरा से किया जाय।
सिविल सर्जन, गिरिडीह को निदेश दिया गया है कि सभी रेफरल अस्पताल / सभी प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य उप केन्द्र एवं जिला स्थित सदर अस्पताल में डाक्टर,नर्स एवं अन्य चिकित्सीय कर्मी की उपलब्धत्ता सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही यथोचित मात्रा में दवा भी संबंधित अस्पतालों में उपलब्ध करायेंगे तथा जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डल स्तरीय नियंत्रण कक्ष में आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बूलेंस की व्यवस्था करेंगे।
जिन दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति गिरिडीह शहर में गश्ती कार्य एवं जिला नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में की गयी है, उन्हें निदेश दिया गया है कि वे समय पर जिला नियंत्रण कक्ष में अपना योगदान देंगे। किसी तरह से विधि-व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त होने पर स्वयं स्तर से त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष एवं वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे।
किसी प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा धारा 144/107 सीआरपीसी द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की जाय एवं शांति भंग करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाय। साथ ही पूर्व में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाय एवं उसपर कड़ी नजर रखी जाय।
विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों में विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि ऐसे जुलूसों में शरारती तत्वों द्वारा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर दिया जाता है। ऐसे में जुलूसों का सतत् पर्यवेक्षण एवं आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी कराये।
साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने तथा विधि-व्यवस्था कायम रखने हेतु सूक्ष्म पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। अतः इस अवसर पर साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंधित जानवरों का आवागमन पर विशेष निगरानी रखेंगे एवं उसकी सघन जाँच तथा यातायात नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।पुलिस पदाधिकारी का कर्तव्य है कि सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में निगरानी रखें और यदि किसी स्थान से विधि-व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त हो तो तुरंत उस पर नियंत्रण पाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी नियमित रूप से संयुक्त खैरियत प्रतिवेदन जिला नियंत्रण कक्ष को भेजेंगे।
अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश दिया गया है कि सभी स्थाई / अस्थाई नियंत्रण कक्ष के पास अग्निशामक सेवा की वाहन प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी शहरी अथवा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले वाहनों को उपर्युक्त स्थान पर सुव्यवस्थित ढंग से लगवाना सुनिश्चित करायेंगे। ताकि यातायात बाधित न होने पायें। साथ ही सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
परिचारी प्रवर 10 जवानों को यातायात डियूटी हेतु प्रतिनियुक्ति करेंगे। यातायात प्रभारी गिरिडीह शहर के पदम चौक, बड़ा चौक, कसाई मुहल्ला, पुलिस अधीक्षक निवास मोड़ (तीन मुहान), नटराज चौक, टावर चौक, बस पड़ाव गाँधी चौक, तिरंगा चौक, पुलिस लाईन मोड़ पर एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर यातायात पुलिस को प्रतिनियुक्त कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखेंगे।नगर थानान्तर्गत विधि-व्यवस्था को देखते हुए श्री संदीप सुमन, पुलिस उपाधीक्षक, साईबर, गिरिडीह को उक्त कार्यक्रम के शांतिपूर्ण समापन होने तक के लिए नगर थाना में कैम्प करने हेतू निर्देश दिया गया है।अन्य संवेदनशील स्थानों पर संबधित थाना प्रभारी अपने-अपने थाना से चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
Jan 21 2024, 21:55