नवाज शरीफ को बड़ी राहत, अंतरिम पंजाब कैबिनेट ने अल-अजीजिया मामले में सजा को किया निलंबित
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को स्टील मिल केस में बड़ी राहत मिली है। पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल केस में नवाज़ शरीफ़ की सज़ा निलंबित कर दी है। इस फ़ैसले के बाद अल अज़ीज़िया मामले में नवाज़ शरीफ़ की ग़िरफ़्तारी नहीं होगी। बता दें कि नवाज शरीफ हाल ही में ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटकर आए हैं। नवाज शरीफ ने चार साल के लंबे अंतराल के बाद लंदन से शनिवार को वतन वापसी की है।
इस बात की जानकारी स्थानीय समाचार एजेंसी जियो न्यूज की ओर से दी गई है। जिओ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को अल-अजीजिया मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ की सजा को पंजाब कैबिनेट ने निलंबित कर दिया। कार्यवाहक सूचना मंत्री आमिर मीर ने पंजाब कैबिनेट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह निर्णय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 401 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया, जो इसे किसी भी अपराधी को माफ करने के लिए भी अधिकृत करता है। मीर ने बताया कि पीएमएल-एन सुप्रीमो ने पंजाब कैबिनेट से उनकी सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था।
पूर्व कानून मंत्री आजम तरार और वकील अमजद परवेज ने शरीफ की ओर से उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं। उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को शरीफ को 24 अक्टूबर तक दोनों मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था, ताकि वह गिरफ्तारी के डर के बिना अदालत में पेश हो सकें। शरीफ तीन बार प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन 2017 में भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद उन्हें सत्ता से हटना पड़ा और उन्हें राजनीति से आजीवन अयोग्य घोषित कर दिया गया।
पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में दोषी ठहराया गया था और तोशाखाना वाहन मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था, जो इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के समक्ष लंबित है। जब शरीफ 2019 में चिकित्सा आधार पर ब्रिटेन के लिए रवाना हुए, तब वह इन मामलों में जमानत पर थे।
Oct 24 2023, 16:10