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चुनाव के दौरान 48 घंटे पहले से बंद रहेंगी सभी मदिरा दूकाने, कलेक्टरों को निर्देश जारी

रायपुर-   भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त निर्देशों के परिपालन में वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करने, मतदान तिथि दिनांक 07-11-2023 व 17-11-2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक की अवधि तथा मतगणना तिथि दिनांक 03-12-2023 को संपूर्ण दिन के लिये शुष्क दिवस घोषित करने के संबंध में दिनांक 19-10-2023 को समस्त जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिया हैं।

उक्त निर्देश के अनुसार संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त देशी / विदेशी / कम्पोजिट मदिरा दुकानों के साथ-साथ मदिरा का व्यापार करने वाले समस्त प्रकार के बार / क्लब / सैनिक कँटिन / देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार एवं विदेशी मदिरा गोदामों के साथ-साथ मदिरा निर्माण करने वाली सभी आसवनी एवं बॉटलिंग यूनिट तथा ब्रुअरी को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मतदान तिथि दिनांक 07-11-2023 व 17-11-2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक समस्त आबकारी केन्द्रों को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने बाबत् कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है।

उपरोक्त आदेश अनुसार मतगणना की तिथि दिनांक 03-12-2023 को भी संपूर्ण दिवस के लिये मतगणना स्थल क्षेत्रों में स्थित समस्त प्रकार के आबकारी केन्द्रों के लिये शुष्क दिवस के रूप में घोषित करते हुये प्रतिबन्धित क्षेत्रों में मंदिरा बेचने व परोसनें को प्रतिबन्धित किये जाने बाबत् कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही उक्त अवधि दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण एवं गैर लायसेंसी परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर आबकारी नियमों के तहत सक्ती से रोक लगाये जाने के संबंध में भी समस्त जिला कलेक्टर छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त आदेश में मदिरा के साथ-साथ भांग / भांग घोटा दुकानों को भी मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया है। मतदान के दिवसों में विधानसभा क्षेत्र के संलग्न अन्य जिले एवं अन्य राज्य की मदिरा दुकानों एवं अन्य स्थलों को बंद रखे जाने के निर्देश भी दिए गए है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा से लगे अन्य राज्यों को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

छग विधानसभा निर्वाचन-2023 : अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए निर्वाचन कार्य में नियोजित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए अधिकारी-कर्मचारी राजधानी रायपुर के 4 तथा राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आयोग के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन कार्य में आदेशित अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

शासकीय अस्पतालों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध ना होने की स्थिति में अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर अस्पतालों को भी चिन्हांकित किया गया है। राज्य के भीतर राजधानी रायपुर स्थित श्री बालाजी अस्पताल मोवा, श्री नारायणा अस्पताल देवेन्द्र नगर रायपुर, रामकृष्ण केयर अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर तथा एनएचएमएमआई अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार राज्य के बाहर हैदराबाद स्थित केयर हॉस्पिटल तथा विशाखापट्टनम के अपोलो अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि निर्वाचन कार्य में शामिल शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं अशासकीय अधिकारी-कर्मचारी तथा सुरक्षा बलों एवं स्टाफ के उपचार की सुविधा जिले के शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध ना होने की स्थिति में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य नोडल एजेंसी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इन चिकित्सालयों में रिफर किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में डॉ. खेेमराज सोनवानी, उप संचालक, राज्य नोडल एजेंसी (मो. नंबर 98278-72102, 0771-4026201) के साथ समन्वय कर कार्य संपादित किया जाएगा।

महादेव एप के सौरभ ने आनलाइन सट्टा से की 6 हजार करोड़ की कमाई, कोर्ट में 14 के खिलाफ चालान पेश

रायपुर-   महादेव एप आनलाइन सट्टे के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आरोपित बनाए गए एप संचालक सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल की अनुमानित आय 6,000 करोड़ रुपये होने का आंकलन किया गया है। ईडी ने इस मामले में आरोपित बनाए गए एप के संचालक सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र (चालान) पेश किया। 8,887 पन्नों के इस अभियोग पत्र में ये भी बताया गया कि इस केस में आरोपितों की 41 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया कि आरोपितों में न्यायिक रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में पिछले करीब दो महीने से बंद निलंबित एएसआइ चंद्रभूषण वर्मा,सतीश चंद्राकर, सुनील दम्मानी, अनिल दम्मानी के साथ ही फरार सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, विकास छाबड़िया, विशाल आहूजा, नीरज आहूजा, सृजन एसोसिएट के संचालक पूनाराम वर्मा और शिवकुमार वर्मा, यशोदा वर्मा, पवन नत्थानी के साथ पृथक से पूनाराम और शिवकुमार वर्मा के नाम शामिल है। बता दें कि ईडी ने महादेव एप सट्टेबाजी में मनी लांड्रिंग का राजफाश किया था। उसके बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है।

12 आरोपितों की 68 संपत्तियों की ईडी ने मांगी जानकारी

महादेव एप सट्टेबाजी के करोड़ों रुपये प्रापर्टी में निवेश करने की आशंका पर ईडी के अधिकारियों ने रजिस्ट्री कार्यालय के जिला पंजीयक से जेल में बंद हवाला कारोबारी सुनील और अनिल दम्मानी के साथ निलंबित एएसआइ चंद्रभूषण वर्मा, रूप कुमार वर्मा समेत 12 लोगों की 68 संपत्तियों की जानकारी मांगी है।

जानकारी के मुताबिक ईडी की जांच में साफ हुआ है कि महादेव एप सट्टेबाजी के खेल में करोड़ों बटोरने वाले आरोपितों ने रायपुर समेत अभनपुर, मंदिर हसौद, नवा रायपुर, आरंग, बिरगांव, बिलासपुर रोड समेत आसपास के क्षेत्रों में कई जमीन, मकान खरीदे हैं। ईडी के अधिकारियों ने जिला पंजीयक को पत्र लिखकर जल्द से जल्द पूरी संपत्तियों के दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।

दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर मान्यता प्राप्त दलों को निःशुल्क प्रसारण के लिए मिलेगा समय

रायपुर- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दलों और संबद्ध राज्य के मान्यता प्राप्त राज्यीय राजनीतिक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के लिए समय उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के माध्यम से मतदाताओं को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों, घोषणा पत्रों और प्रमुख मुद्दों के संबंध में अपने विचारों के बारे में जानकारी देने का अवसर प्राप्त होता है। निर्वाचकों के लिए भी विभिन्न दलों के नीति संबंधी मुद्दों को समझने के लिए यह सूचना का महत्वपूर्ण स्त्रोत होता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु सभी राष्ट्रीय दलों और छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त राज्यीय दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रचार के लिए प्रारंभिक रूप से 45 मिनट की एक समान अवधि उपलब्ध कराए जाने के भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा पिछले विधानसभा निर्वाचनों या लोकसभा के पिछले साधारण निर्वाचनों ,जैसी भी स्थिति हो,में दलों के मतदान निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त समय आबंटन का निर्णय आयोग द्वारा लिया जाता है। प्रसारण के लिए एक बार में 15 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों की सूची के प्रकाशन के दिन से लेकर प्रत्येक चरण के मतदान दिवस के 2 दिन पहले तक दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों को प्रसारण के लिए दूरदर्शन पर कुल 629 मिनट तथा उसी प्रकार रेडियो पर प्रसारण हेतु कुल 629 मिनट निर्धारित किया गया है। इसमें सभी दलों के लिए अनुपातिक रूप से समय दिया गया है। उक्त दिशा निर्देशों के परिपालन में प्रसारण हेतु दिन एवं समय का निर्धारण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में दूरदर्शन एवं प्रसार भारती के अधिकारियों द्वारा लॉट निकालकर दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को किया गया। प्रदेश में राजनीतिक दलों को प्रसारण की यह सुविधा दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों तथा राजधानी रायपुर स्थित प्रसारण केन्द्र से दी जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ में स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी के अन्य रिले केन्द्र भी प्रसारित करेंगे।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण माध्यमों (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी) पर प्रचार के लिए समुचित समय उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में भी आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों को सार्वजनिक (शासकीय) क्षेत्र के प्रसारणकर्ता प्रसार भारती निगम द्वारा प्रचार के लिए निःशुल्क समय उपलब्ध कराया जाएगा।

राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रसारण के लिए रिकॉर्डिंग एवं उसकी ट्रांसक्रिप्ट (अनुलिपि) पहले ही जमा कराना होगा। आयोग ने प्रसारण की विषय वस्तु के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रसारण में दूसरे देशों की आलोचना, धर्मों एवं समुदायों पर आक्षेपण, कोई अश्लील व अपमानजनक चीज, हिंसा भड़काना, न्यायालय की अवमानना, राष्ट्रपति एवं न्यायालय की सत्यनिष्ठा के प्रति निंदा, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता एवं अखण्डता को प्रभावित करने वाली कोई चीज, किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी।

खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना रायल्टी पर्ची रेत, गिट्टी व फर्शी ले जाते 15 वाहन जब्त

रायपुर-   रेत घाटों व गिट्टी खदानों से अवैध परिवहन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालात ऐसे हैं कि लगातार खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसके बावजूद इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। गुरुवार की देर रात फिर से 15 हाईवा गाड़ियों को बिना रायल्टी पर्ची रेत, गिट्टी और फर्सी का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया है।

अफसरों के अनुसार इनमें से किसी के भी पास रायल्टी पर्ची नहीं पाई गई। इनमें 12 हाईवा में रेत, एक हाईवा में गिट्टी और दो हाईवा में फर्सी जब्त करने के साथ ही गाड़ियों को भी खड़ा करवा लिया गया है। यह पूरी खनिज पदार्थ खरोरा और मोहमेला से आ रहे थे, जिन्हें खरोरा में दो और तिल्दा में 13 गाड़ियों को जब्त किया गया है। जिनके वाहन मालिक कवर्धा और बेमेतरा जिले के बताए जा रहे हैं और सभी हाईवा ढंकी हुई यानी कि एलपी गाड़ियां हैं।

बीते दिनों संघ ने की थी हड़ताल

बीते दिनों कुछ दिनों तक हाईवा संघ ने कार्रवाई के दौरान गाड़ियों पर की जाने वाली कार्रवाई को गलत ठहराते हुए हड़ताल भी की गई थी। जिसकी वजह से कई दिनों तक रेत सहित अन्य सामग्रियों का परिवहन पूरी तरह से बाधित रहा और रेत के दामों में भी बढ़ोतरी हुई थी।

घाट खुलने से पहले भी जारी रहा परिवहन

बारिश के दौरान रेत घाटों को पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद रेत का अवैध परिवहन बंद नहीं रहा। कई क्षेत्रों में लगातार रेत का अवैध परिवहन करते ट्रकों को पकड़ा गया था। वहीं, अब इस आदेश को बाद भी नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है।

रायपुर खनिज उप संचालक केके गोलघाटे ने कहा, अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल उसे खरोरा और तिल्दा क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। उनके पास रायल्टी पर्ची नहीं पाई गई थी।

महादेव एप को बंद क्यों नहीं कर रही मोदी सरकार, कहीं चुनावी फंड तो नहीं ले लिया?

रायपुर-  महादेव ऑनलाइन सट्टा एप को लेकर ईडी के चालान पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनावी फंड ले लिया होगा, इसलिए एप बंद नहीं करवा रही. भाजपा ने महादेव सट्टे का पैसा दाउद और पाक के जरिए कांग्रेस को मिलने का आरोप लगाया है. इस पर सीएम ने कहा कि मुर्खतापूर्ण बात कह रहे हैं. इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है. पूरे देश में शायद किसी राज्य ने कार्रवाई की तो छत्तीसगढ़ में हमने की. 450 लोगों की गिरफ्तारी हुई और हमने खुद होकर लुक आउट नोटिस जारी करने लिखी. एप के संचालक को गिरफ्तार करने कहा, जो विदेश में है.

सीएम बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा, केंद्र सरकार एप बंद क्यों नहीं करती. एप बंद करने का काम केंद्र का है, राज्य का नहीं. चुनावी फंड तो नहीं ले लिया, केंद्र सरकार महादेव एप क्यों बंद नहीं कर रहे. यह एप पूरे देश में चल रहा है. उसमें आप ही के लोग (भाजपा) तो बैठते हैं. केक काट रहे, पार्टी कर रहे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे. हमने कार्रवाई की, आप नहीं कर रहे. आपके क्या संबंध हैं.

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सट्टा आम लोग खेलते हैं. पैसा वो वसूल रहे, लोगों को बर्बाद कर रहे और ये जीएसटी लगा रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे. कर रहे तो हमारे लोगों को पकड़ रहे, सलाहकार को पकड़ रहे, जहां कुछ नहीं मिला. केवल बदनाम करने कार्रवाई कर रहे, संचालक को क्यो नहीं पकड़ रहे. बघेल ने कहा कि हिम्मत है तो इन सवालों के जवाब दे देना.

भाजपा नेता की हत्या : बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा – टारगेट किलिंग के साथ सुपारी किलिंग भी शुरू*

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में चुनावी काउंटडाउन के दौरान एक BJP नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिसके बाद से राजनीती सियासत तेज हो गई है। मोहला मानपुर में हुए भाजपा नेता बिरजू तराम की हत्या मामले में भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग के साथ सुपारी किलिंग भी प्रारंभ हो गया है। भाजपा नेता की हत्या कर दी गई। बस्तर के क्षेत्र में आदिवासी समाज के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस टारगेट किलिंग के रूप में हत्या करा रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 6 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, इसे नक्सल घटना बताया गया था।

जिस नेता की हत्या हुई वह डॉ. रमन सिंह की सभा से लौट रहा था। घेरकर उसकी हत्या की गई। कांग्रेस इस हत्या से दो संदेश देना चाहती है। एक धर्मांतरण हो रहा उसके साथ कांग्रेस खड़ी है और जो इसे रोकने प्रयास कर रहा उसकी हत्या की जाएगी। दूसरा राजनीतिक वर्चस्व कांग्रेस का आदिवासियों के बीच खत्म हो गया है। इसलिए बिरजू तराम की हत्या की गई। यह कांग्रेस के डीएनए में है। छत्तीसगढ़ के शांत फिजा में कांग्रेस जहर घोल रही है।

अरुण साव ने बोला हमला

BJP नेता के इस हत्याकंड पर BJP प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव ने हमला बोला है. उन्होंने वीडियो जारी कर कहा- एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है. मोहला-मानपुर के कार्यकर्ता बिरजू तारम की हत्या भी टारगेट किलिंग है. हम कार्यकर्ताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे, गुंडाराज को संरक्षण दे रही सरकार को उखाड़ फेकेंगे, शांति और कानून का राज कायम करेंगे।

बता दें कि बीती रात मोहला मानपुर जिले में BJP नेता बिरजू तारम की घर में घुस कर उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, मामले की जानकारी मिलते की इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

कांग्रेस नेता ने दी चेतावनी : 24 घंटे में डामरीकरण प्रारंभ नहीं हुआ तो करेंगे आमरण अनशन

रायपुर-   सत्यमेव जयते फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर 24 घंटे के अंदर सदर बाजार, पुरानी बस्ती की सड़कों का डामरीकरण प्रारंभ नहीं कराए जाने पर आमरण करने की चेतावनी दी है।

कन्हैया अग्रवाल ने उक्ताशाय का बयान जारी करते हुए कहा कि नवरात्र, दशहरा और दीपावली जैसे सबसे बड़े त्यौहार के दौरान शहर की बदहाल सड़कों के कारण श्रद्धालुओं और बाजार जाने वाले ग्राहकों का निकलना अब मुश्किल हो गया है। सदर बाजार, सत्ती, कंकालीपारा, बुढ़ेश्वर मंदिर, पुरानी बस्ती थाना से लाखेनगर चौक तक सड़क अत्यंत जर्जर हालत में है। जिससे लोगों को परेशानियों का सामान करना पढ़ रहा है। धूल से पूरा एरिया सराबोर है ,ठंड के मौसम में धूल के कारण सर्दी ,खांसी दमे की शिकायत लगातार बढ़ रही है।

अग्रवाल ने आगे बोले बदहाल सड़क का निर्माण प्रशासन तुरंत प्रारंभ कराए, सारी सड़कों का निर्माण का टेंडर जारी होने के बाद काम प्रारंभ नहीं होना यह हमरे लिए दुर्भाग्य की बात है। निगम प्रशासन ठेकेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे। सड़क निर्माण अगर 24 घंटे में प्रारंभ नहीं हुआ तो 23 अक्टूबर सोमवार की सुबह से मैं घर/ कार्यालय में अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन करूंगा।

राज्यपाल ने शहीद वाटिका में शहीदों को दी श्रद्धांजलि

रायपुर-   राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज राजीव स्मृति वन स्थित शहीद वाटिका के अमर जवान स्तंभ में पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर गृहविभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर की सात विधानसभाओं में प्रत्‍याशी आज से ले सकेंगे नामांकन फार्म

रायपुर-  छत्‍तीसगढ़ के रायपुर जिले में विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए सातों विधानसभाओं की नाम निर्देशन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो रही है। इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बाहर बैरिकेड लगाने के साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन फार्म लेने और जमा करने के लिए कक्ष भी निर्धारित कर दिया गया है।

वहीं इसके धरसींवा विधानसभा के प्रत्याशी कक्ष क्रमांक 21, रायपुर ग्रामीण के लिए कक्ष क्रमांक नौ, रायपुर नगर पश्चिम के लिए कक्ष क्रमांक सात, रायपुर नगर उत्तर के लिए कक्ष क्रमांक 12, रायपुर नगर दक्षिण के लिए कक्ष क्रमांक चार, आरंग के लिए कक्ष क्रमांक 17 और अभनपुर के लिए कक्ष क्रमांक 11 निर्धारित की गई है। इन कक्षों में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

सर्वप्रथम अभ्यर्थी नाम निर्देशन की निक्षेप राशि जमा कर रसीद प्राप्त करेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी अगर निक्षेप राशि में छूट चाहते हैं तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ का जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। नाम निर्देशन पत्र पर तत्काल क्रम संख्या, दिनांक और समय लिखें और आरओ तथा विधानसभा का नाम लिखकर हस्ताक्षर करेंगे।

सिर्फ तीन वाहन और पांच लोगों को दी गई है अनुमति

जिला निर्वाचन अधिकारी डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बताया कि सभी अधिकारियों को नाम निर्देशन के लिए जरूरी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर ने बताया कि नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को अनुमति होगी और अभ्यर्थी समेत केवल पांच व्यक्ति को आने की अनुमति मिलेगी।

10 दिनों में से चार दिन नहीं होगा नामांकन

निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक अवकाशों वाले दिनों और माह के चौथे शनिवार को नाम निर्देशन कार्य नहीं किया जाएगा। इस हिसाब से 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को छुट्टी के दिनों में नाम निर्देशन की कार्रवाई नहीं होगी। जिले में नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

दो नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं अभ्यर्थी

चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए शेड्यूल के अनुसार दो नवंबर तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापस लेने के प्रत्येक सूचना आरओ को अभ्यर्थी या उसके प्रस्ताव या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावक निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में रुप में प्राधिकृत करना होगा, अन्यथा नाम वापसी मान्य नहीं होगी। नाम वापसी के लिए निर्धारित प्रारुप-5 है।