जहानाबाद के चर्चित योगेश्वर हत्याकांड के आरोपीत को आजीवन कारावास की सजा
जहानाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने योगेश्वर हत्याकांड के आरोपी शिवशरण चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है!
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि मामला परासी थाना के बटनबीगहा का है जहां 19 अक्टूबर 2019 को संध्या में योगेश्वर यादव अपने भैंस को चारा डाल रहा था इसी बीच शिवशरण चौधरी अन्य पांच लोगों के साथ शराब के नशे में घटनास्थल पहुंचता है,और एक मामूली विवाद को लेकर योगेश्वर यादव के सर पर लोहे के रॉड से हमला कर देता है, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर जाता है, और सभी अभियुक्त मौके से फरार हो जाते हैं!
जख्मी हालत में योगेश्वर यादव को ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल लाया जाता है जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है! मृतक के पिता नारायण यादव के द्वारा परासी थाना में छः अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकि दर्ज कराया गया था!
मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक ने दस गवाहों की गवाही कराई, अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए गवाहों के मद्दे नजर रखते हुए पांच आरोपी को सबूतों के अभाव में रिहा किया और शिवशरण चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जहानाबाद से वरुण कुमार
Oct 19 2023, 18:28