पत्नी के हत्या के मामले में पति और सास दोषी करार, 17 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई
जहानाबाद - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने हत्या कर लाश को छुपाने के मामले में पति एवं सास को दोषी करार करते हुए सजा के बिंदु पर 17 अक्टूबर को तारीख मुकर्रर की है।
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि पाली थाना क्षेत्र निवासी फेकन दास ने अपनी बेटी अमृता उर्फ रेनू की शादी वर्ष 2014 में राजीव दास से किया था,जो शेखपुरा घोषी का रहने वाला है। शादी के बाद राजीव दास बराबर अपनी पत्नी अमृता से शराब के नशे में मारपीट किया करता था। उसी क्रम में फेकन दास को ग्रामीण के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि उसकी बेटी को राजीव दास एवं ललिता देवी ने जान मार कर लाश को कही गायब कर दिया है।
सूचना पर पुलिस के द्वारा अमृता के शव को जमीन से खोदकर निकाला गया था ,और दोनो के विरुद्ध प्राथमिक़ी दर्ज किया गया । मामले में सरकार की और से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई! लिहाजा न्यायालय ने गवाहों के मद्देनजर रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (B) एवम लाश चुपनी के लिए धारा 201/34 I.P.C. के तहत पति राजीव दास एवं सास ललिता देवी को दोषी करार दिया है,और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 अक्टूवर की तारीख मुकर्रर की है।
जहानाबाद से वरुण कुमार
Oct 11 2023, 16:55