जहानाबाद: किसान के हत्यारे पिता पुत्र को आजीवन कारावास, जिला जज ने सुनाया फैसला
जहानाबाद: मखदुमपुर थाना क्षेत्र के गांव धरनइ निवासी शशिभूषण तिवारी ने 12 नवंबर 2021 को मखदुमपुर थाने में बड़े भाई उमाकांत तिवारी की हत्या का मामला दर्ज करवाया था।
हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ राकेश कुमार सिंह की अदालत ने गवाहों के मद्देनजर रखते हुए मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को हत्याकांड के आरोपी बृन्दानन्द महतो, मंटू उर्फ़ अमरेश कुमार एवं पुरुषोत्तम कुमार को भारतीय दंड विधि की धारा 302 के तहत दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास एवं 25000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है । तीनो अभियुक्त पिता पुत्र है और धरनइ ग्राम निवासी बताया जाता है।
मामले में सरकार की ओर पैरवी कर रहे जिला लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद ने बताया की मृतक के भाई के द्वारा तीन अभियुक्तों के विरुद्ध मखदुमपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया गया था कि मृतक उमा कांत तिवारी अपने खेत में धान की फसल को काटने गया था।
जहाँ उसे अकेला पाकर गाँव के हीं रहने वाले तीनो अभियुक्तों ने मिलकर तलवार से बेरहमी से मारकर अधमरा करके मौके से फरार हो गया था ।
सूचक सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा की उसका भाई लहूलुहान होकर गिरा पड़ा है, गाँव वाले के सहयोग से मृतक को अस्पताल लाया गया जहाँ उसे डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया गया था !
जहानाबाद से बरुण कुमार






Sep 30 2023, 20:16
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
40.7k