इमरान खान को मक्खियों, खटमल से भरी कोठरी में रखा गया, जेल के अंदर खुले में जाना पड़ रहा शौचालय, पीटीआई का दावा
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने और अदालत द्वारा 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया।इस बीच हैरान करने वाली खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि इमरान खान को अदालत ने रावलपिंडी की जेल ले जाने का आदेश दिया था, लेकिन उन्हें अटक शहर की जेल भेज दिया गया।दावा किया जा रहा है कि अटक जेल की जिस कोठरी में इमरान खान को रखा गया है वह मक्खियों और खटमल से भरी हुई है तथा उसमें शौचालय भी खुले में बनाया हुआ है।
इमरान खान के अटॉर्नी जनरल नईम हैदर पंजोठा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष को पंजाब प्रांत में स्थित जेल में सी-श्रेणी की सुविधाएं दी जा रही हैं।उन्होंने बताया कि देश की विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को जेल की जिस कोठरी में रखा गया है वहां मक्खियां तथा खटमल भरे पड़े हैं।पंजोठा ने सोमवार को खान से जेल में मुलाकात करने के बाद कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री छोटे-से कमरे में बंद हैं ‘जिसमें खुले में शौचालय बना हुआ है।’
पंजोठा ने कहा कि खान ने उन्हें बताया है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया और पुलिस ने लाहौर में उनके घर में उनकी पत्नी के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की थी।उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कानूनी दस्तावेज पर उनके दस्तखत कराने के लिए जेल के एक अधिकारी की मौजूदगी में खान से करीब एक घंटे 45 मिनट तक मुलाकात की। वकील ने मीडिया से कहा कि खान ने बताया है कि उन्हें एक अंधेरे कमरे में रखा गया है जहां खुले में शौचालय बना है और वहां दिन में मक्खियां मंडराती रहती हैं और रात में चीटियां आती हैं।
पंजोठा ने खान के हवाले से कहा, मुझे अंधेरे कमरे में रखा गया है जिसमें कोई टेलीविजन या अखबार नहीं है। किसी को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता है, जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूं।
इस्लामाबाद की एक निचली अदालत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल में होना चाहिए था। खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें शनिवार को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत के आदेश के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, जबकि पंजाब पुलिस ने खान को गिरफ्तार किया।
Aug 08 2023, 18:58