ठगी मामले में अरूप चटर्जी नही हुए कोर्ट में उपस्थित,अगली सुनवाई 25 अगस्त को
धनबाद : धोखाधड़ी व ठगी के आरोपी चिट फंड कंपनी केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रीटेक लिमिटेड के डायरेक्टर अरूप चटर्जी के मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत में हुई.
आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं था.फलस्वरुप उनके विरुद्ध आरोप तय नहीं हो सका. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता शहनवाज ने पैरवी की. अदालत ने अगली तारीख 25 अगस्त तय कर दी है. कुईया 10 नंबर निवासी महाराज सिंह ने 19 जनवरी 2023 को तिसरा थाना में चिट फंड कंपनी केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रीटेक लिमिटेड के डायरेक्टर अरूप चटर्जी के खिलाफ 5 लाख 25 हजार रुपये ठगी का आरोप लगाया है.
प्राथमिकी के मुताबिक रुपये अरूप ने यह कह कर जमा कराया कि कंपनी अगले दस वर्षो तक प्रत्येक माह 7500 रुपये देगी. लेकिन कंपनी ने दो वर्षो तक 7000 हजार रुपये प्रत्येक माह भुगतान किया. जब अरूप से रांची जाकर बातचीत की तो कहा कि तुम्हारा कोई पैसा नहीं जानते और न ही कंपनी द्वारा तुम्हें कोई पैसा दिया जाएगा।
Jul 14 2023, 12:35