*जीएसटी में पंजीयन एवं टीडीएस कटौती अनिवार्य*
बलरामपुर। सरकारी विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जी. एस. टी. के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती संबधी जीएसटी में पंजीयन लेने हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद के समस्त विभागाध्यक्ष सम्मिलित हुए, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त डी. डी. ओ. को पंजीयन प्राप्त करने हेतु तथा स्रोत पर कर की कटौती के लिए U.I.N. प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।
उपायुक्त राज्य कर ने जी एस टी कटौती को लेकर शंकाओं एवं समस्याओं का मौके पर समाधान किया, सहायक आयुक्त राज्य कर इस्तियाज सिद्धीकी ने उपस्थित आहरण वितरण अधिकारियों को जी एस. टी. पंजीयन के बारे में विस्तार से बताया तथा ढाई लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर नियमानुसार टी. डी. एस. कटौती अनिवार्य है।
सहायक आयुक्त मो० दानिश ने बताया कि सरकारी विभाग, कार्यदायी संस्था उन्ही ढेकेदारों को कार्य दे, जिनके पास जी. एस. टी नम्बर एक्टिव हो, साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर भी हेने वाले कार्यों पर टी.डी.एस एवं जी. एस. टी. कटौती अनिवार्य है। इस अवसर पर वरिष्ठ कोषाधिकारी, ए. आर. टी. ओ, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अशोक श्रीवास्तव, सपना राज्य करअधिकारी, शुभम मनोरंजन कर निरीक्षक आदि उपस्थित रहें।
Jun 17 2023, 18:12