स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार को रौंदा, पति-पत्नी और दो बच्चों की मौत, सीतापुर जनपद का रहने वाला था परिवार
लखनऊ । राजधानी में मंगलवार देर रात स्कूटी सवार परिवार को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में पति-पत्नी और दो बच्चों की मौत हो गई। भागने के चक्कर में स्कॉर्पियो चालक ने चारों को रौंद दिया। इसमें स्कूटी स्कॉर्पियो के नीचे फंस गई। इसके बाद स्कूटी सवार मां-बाप और दो बच्चे करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए। स्कॉर्पियो एक खंभे से टकराकर रुकी। हादसा विकास नगर के मामा चौराहे के पास देर रात करीब 2.30 बजे हुआ।
पुलिस को वारदात के स्पॉट से एक सीसीटीवी भी मिला है। इसमें स्कॉर्पियो के नीचे से भयानक चिंगारी निकल रही है। गाड़ी की रफ्तार काफी तेज है। जिसकी वजह से स्कूटी के फंसने या लोगों के घीसटने की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। पुलिस ये सीसीटीवी बतौर सबूत कोर्ट में पेश करेगी।
सीतापुर का परिवार, मोबाइल से हुई पहचान
पुलिस के मुताबिक, स्कूटी सवार परिवार सीतापुर के थम्बौर छैंठा का मूल रूप से रहने वाला था। पुलिस ने स्कूटी नंबर और मोबाइल की मदद से चारों की पहचान की। मृतकों की शिनाख्त राम सिंह और उनकी पत्नी ज्ञान देवी के रूप में हुई है। साथ में 14 और 10 साल के बच्चे हैं। बच्चों के नाम अभी पता नहीं चल पाए हैं।
अलीगंज हनुमान मंदिर से लौट रहा था परिवार
प्रत्यक्षदर्शी विनय कुमार ने बताया कि राम सिंह, अलीगंज में उसके भाई ध्रुव सिंह के टेंट हाउस में पिछले 12 साल से काम कर रहा था। मंगलवार रात को चारों लोग स्कूटी से अलीगंज पुराना हनुमान मंदिर से लौट रहे थे और वह पीछे बाइक से थे।कुर्सी रोड शंकर जी की मूर्ति के पास स्कूटी मोड़ते ही टेढ़ी पुलिया की तरफ से आती स्कार्पियो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी स्कार्पियों के नीचे आ गई। स्कार्पियो करीब 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर होगी। तेज रफ्तार के चलते सड़क से स्कूटी रगड़ने से गाड़ी के नीचे से लपटें निकल रही थी।
नशे में था चालक, गैर इरादतन हत्या में दर्ज होगा केस
इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्र ने बताया कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि तालकटोरा राजाजीपुरम का रहने वाला राजेंद्र पाल बीकेटी में प्रापर्टी डीलिंग का काम करता है। घटना के वक्त वहीं से लौट रहा था। नशे में होने और तेज रफ्तार के चलते दुर्घटना हुई।स्कार्पियो चालक ने दुर्घटना के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी। अगर गाड़ी रोकता तो लोगों की जान बच सकती थी। मृतक के भाई की तहरीर पर गाड़ी चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (आईपीसी 304) के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
May 31 2023, 18:09