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*ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक का उन्मुखीकरण का आयोजन*


शरद ठाकुर

सम्भल/चंदौसी। आज विकास खंड बनियाखेडा के सभागार में फैमिली आईडी ई डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक का उन्मुखीकरण का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त पंचायत सहायकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिसके अंतर्गत एन आई सी से मास्टर ट्रेनर के रूप में उपस्थित विपिन कुमार ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा फैमिली आई डी,परियोजना के मुख्य उद्देश्य फैमली आई डी परियोजना के तहत कौन कौन परिवार का हिस्सा हो सकते है।

एक नागरिक को स्वपनजीकरण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश आदि को बारीकी से समझाया इसके अतिरिक्त आवेदनों के लिए सत्यापन प्रक्रिया किस किस चरण से स्वीकार किया जाएगा व सत्यापन की क्या क्या प्रक्रिया है के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की | इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारी की भी समीक्षा की गयी व् आवश्यक दिशा निर्देश दिए | प्रशिक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी कमल कान्त सिंह, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) नीरज कुमार सिंह, शेखर सिंह, सुधीर कुमार, सत्येंद्र यादव, मनोज कुमार उपस्थित रहे |

ठगी के शिकार उपभोक्ताओं को उपभोक्ता आयोग से राहत


संभल/चंदौसी । मोटर साइकिल को लाटरी ड्रा के माध्यम से निकाल कर देने के नाम पर लाखों की धनराशि जमा कराकर वापस ना करने के मामलों मे जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने जमा धनराशि ब्याजव एवं क्षिति पूर्ति सहित वापस करने के आदेश दिए हैं

चंदौसी तहसील गांव मझावली निवासीगण सलोनी गुप्ता पुत्री पुनीत गुप्ता, ज्योति पुत्री वीरपाल, मोनिका पुत्री कृष्णपाल, राजीव पुत्र शेर सिंह ने जसवीर पुत्र रामकुमार, जितेंद्र पुत्र रामपाल, सुभाष पुत्र रामसिंह द्वारा संचालित न्यू सैनिक लकी ड्रा नामक योजना मे मासिक रूप से 1200/-और कुल लगभग 30-30 हज़ार रुपए से अधिक की धनराशि जमा करायी थी लकी ड्रा के संचालको द्वारा अवगत कराया गया था कि वे 40 माह तक प्रत्येक माह लकी ड्रा निकालेंगे और ड्रा मे जिसकी मोटर साइकिल पहले निकलेगी उसे भविष्य मे मासिक किस्त नहीं देनी होगी लेकिन कुछ माह लाटरी ड्रा संचालित करने के उपरान्त ड्रा बंद कर दिया गया ।

निवेशकों की धनराशि भी वापस नहीं की जिस पर निवेशकों द्वारा उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल मे परिवाद योजित किया गया और धनराशि वापस कराने की याचना की गयी लेकिन ड्रा संचालको ने जिला उपभोक्ता आयोग मे कोई जवाव नहीं दिया जिस पर उपभोक्ता आयोग ने न्यू सैनिक लकी ड्रा के संचालको को को दिया कि वे सलोनी को 35,100/-, ज्योति को 38,100/-मोनिका को 38,100/-राजीव कुमार को 30,100/-रुपए 7% व्याज के साथ वापस करें साथ ही प्रत्येक को 10-10 हज़ार क्षितिपूर्ति व वाद व्यय भी अदा करें।

वर्जन-

लापरवाही एवं सेवाओं मे कमी के मामले अगर नियत अवधि मे ईमानदारी से तय हो जाये तो उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलना स्वाभाविक है वर्तमान मे केंद्र की सख़्ती के कारण उपभोक्ता आयोगों का महत्व बड़ा है

देवेंद्र वार्ष्णेय,उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता

*संगीता भार्गव ने छात्राओं को जैव विविधता बनाये रखने के लिये प्रेरित किया*


संभल। बीएमजी इण्टर कालेज, चंदौसी में सम्भल वन प्रभाग, सम्भल की चंदौसी रेंज के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस कार्याक्रम में वन विभाग के अधिकारी मनोज यादव, क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं नजाकत हुसैन, क्षेत्रीय वन अधिकारी चंदौसी, श्रीमति संगीता भारत भार्गव, समाज सेविका एवं कॉलेज प्रवक्ता बीना देवी आदि के द्वारा जैव विविधता विषय पर विस्तार से विचार व्यक्त किये गये तथा बताया गया कि पर्यावरण में जैव विविधता ही प्रकृति की समृद्धि का द्योतक है।

जैव विविधता का संरक्षण करना हम सब का कर्तव्य है, इसके लिये बनों का संरक्षण, जल संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण आवश्यक है। श्रीमती संगीता भार्गव ने छात्राओं को जैव विविधता बनाये रखने के लिये प्रेरित किया तथा बताया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 पौधों का रोपण करना आवश्यक है। नजाकत हुसैन, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा बताया गया कि

पर्यावरण में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका है जिस क्षेत्र में जीवों की विविधता अधिक होगी नहीं क्षेत्र प्रकृति में परिस्थितिमीय तंत्र क्षेत्र में समृद्ध एवं महत्वपूर्ण होगा। जिसमें संरक्षण के लिये उपस्थित व्यक्तियो एवं छात्राओं से आह्वान किया इस कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रवक्ता बीना देवी, रजनी चौधरी, अलका भारती दीप्ति आर्थ, गीता त्यागी, शोभा सैनी, कमलेश, राजना, अनीता, कविता आदि उपस्थित रहीं। संचालन शिक्षा शर्मा ने किया ।उक्त कार्यक्रम में मिशन लाईफ अर्थात प्रकृति / का पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए जीवन शैली में बारे में भी बताया गया।

*पश्चिमंचल विद्युत वितरण लिमिटेड पर 10 हज़ार जुर्माना*


संभल। विद्युत वितरण खंड चंदौसी द्वारा गलत विद्युत बिल जारी करने, उपभोक्ता का निरन्तर उत्पीड़न करने के एक मामले मे हाई कोर्ट इलाहाबाद ने पश्चिमंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर दस हज़ार रुपए हर्जाना लगाते हुए हर्जाने की धनराशि दोषी कर्मचारियों से वसूलने के भी आदेश दिए है

नगर चंदौसी के मोहल्ला लोधियान निवासी गीता शर्मा पत्नी उदय शंकर शर्मा विद्युत कनेक्शन खाता स.1582514000की उपभोक्ता चली आती है अधिक वर्षा होने के कारण उसका विद्युत मीटर ख़राब हो गया जिसकी सूचना उपभोक्ता ने विधुत वितरण खंड चंदौसी के कार्यालय को 1 जुलाई 2022 को दी जिस पर अवर अभियंता व सहायक अभियंता ने उपभोक्ता के संस्थान से विद्युत मीटर उतार लिया आरोप है कि मीटर उतारने का सीलिंग प्रमाण पत्र भी उपभोक्ता को नहीं दिया गया बल्कि मीटर चेक के नाम पर मीटर को ज़मीन पर फेंक फेंक कर खोला गया जिसकी उपभोक्ता द्वारा वीडियो भी बनायीं गयी और मीटर की सील टूटी दिखा कर 25 लाख 50 हज़ार,127 रुपए का विधुत चोरी का राजस्व निर्धारण बिल तैयार कर वसूली प्रमाण पत्र वसूली हेतु भेज दिया।

परेशान उपभोक्ता उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के साथ निगम की प्रबंध निदेशक मेरठ एवं अन्य उच्चधिकारियों से भी मिली और प्रत्यावेदन देकर अनुरोध किया कि उसके संस्थान पर कभी कोई चेकिंग नहीं हुई ख़राब मीटर पर विद्युत चोरी का मामला बनाया गया जबकि ऐसे ही एक अन्य मामले मे 22 लाख,77 हज़ार,342 रुपए का राजस्व निर्धारण बिल तैयार किया गया था और राजस्व निर्धारण लिपिक एवं अधिशासी अभियंता ने 5 लाख रूपये लेकर बिल मात्र 2 लाख 64 हज़ार 147 रुपए का संशोधित कर दिया लेकिन निगम के किसी भी अधिकारी ने उपभोक्ता की नहीं सुनी।

जिस पर उपभोक्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे रिट याचिका दायर की उच्च न्यायालय मे निगम की प्रबंध निदेशक ने माना कि विधुत वितरण खंड चंदौसी ने भारतीय विधुत अधिनियम एवं सहिंता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है माननीय उच्च न्यायालय 15मई 2023 को राजस्व निर्धारण बिल निरस्त करते हुए विद्युत वितरण खंड चंदौसी के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि वह उपभोक्ता के पक्ष को सुने और दोषी कर्मचारी से रूपये 10 हज़ार वसूल कर उपभोक्ता को दिलाये।

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विद्युत चोरी के नाम पर उपभोक्ताओ के शोषण के मामले निरन्तर बढ़ रहे हैं विद्युत विभाग कानून का पालन नहीं कर रहा अधिकारी पीड़ित पक्ष को सुने बिना नाजायज वसूली पर लगे हैं सरकार को ऐसे आधिकारिओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए

-देवेंद्र वार्ष्णेय,उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता

*बिना बाप की बच्चियों का सलाना फीस जमा कर रही संगीता भार्गव*


सम्भल / चंदौसी। दहेज ना देकर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आज एक और बिना बाप की बच्ची की सालाना फ़ीस जमा कर महिला सशक्तीकरण में अपना योगदान दिया। 

यह कार्य श्रीमती संगीता भार्गव द्वारा समाज सेवा का लगातार काम किया जा रहा है। उनके द्वारा बेटियों को भी जागरूक किया जा रहा है। ताकि वह अपने अधिकारों के बारे में जान सके। इसके अलावा इनके द्वारा गरीब बेटियों की फीस भी जमा की जाती है। ताकि बेटियां पढ़ लिखकर समाज में अपना नाम रोशन कर सके।

*कला प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साहपूर्वक से लिया भाग*


सम्भल/ चंदौसी। एबीसी किड्स मांटेसरी में कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें यूकेजी से पांचवी तक के बच्चों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। बच्चों ने सुंदर-सुंदर रंगों का उपयोग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया इस कला प्रतियोगिता को मिशन शक्ति के अंतर्गत कराया गया।

संचालिका श्रीमती संगीता भार्गव ने बच्चों को बताया कि हम कला के माध्यम से भी लोगों को अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को उजागर करना है। जिससे वह पढ़ाई के साथ-साथ अपने अंदर की कलावा प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।

इस प्रकार की प्रतियोगिता कराने से बच्चों की अलग-अलग चीजों में रूचि पैदा होती है तथा उनका मनोबल भी बढ़ता है । इसी के साथ प्रतियोगिता का समापन हुआ कार्यक्रम में नेहा दिव्या प्रियांशी रिया अंकिता पायल बुशरा सिल्की अर्शी मुस्कान रूपाली शालू काजल श्वेता सोनल आदि शिक्षिकाओं का सहयोग रहा

कुल का नाम रोशन करने वाली होती है, जरूरत है उसे सही परवरिश देने की : संगीता भार्गव


सम्भल । अपने लिए जिए तो क्या जिये जो दूसरी के लिए जीता है उसी को बाद में मान सम्मान और गौरव प्राप्त होता है । व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते है । किसी एक की मदद से दूसरे की स्थिति मज़बूत होती है ।बालिकाओं को दहेज ना देकर उनकी नींव बहुत मज़बूत करने में विश्वास रखने वाली अकांशा समिति की अध्यक्ष संगीता भार्गव ने बताया आज के समय में कोई भी लड़की बोझ नहीं ।बेटी कुल का नाम रोशन करने वाली होती है ज़रूरत है तो उसे सही परवरिश देने की ।

महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम करने वाली संगीता भार्गव ने आज पांच बालिकाओं की सालाना फ़ीस जमा करी जो किन्ही कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर थी ।श्रीमती भार्गव ३५ बच्चों की फ़ीस और १५ ज़रूरतमंद माहिलों को रोज़गार दे मिशन शक्ति में अपना रोगदान दे रही है ।उन्होने सुकन्या योजना के बारे में भी बताया और कहा था कि अभिभावक अपने 10 साल से कम उम्र की बेटी का खाता किसी भी बैंक या डाकख़ाने में २५० रुपये सालाना जमा कराएं जो आगे जाकर हर बाप को शादी और उसकी पढ़ाई का ख़र्चा उठाने में मदद करेगा । भार्गव ने कहा कि यदि हम सक्षम है हर व्यक्ति को किसी बच्चे की फ़ीस की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि हम बेटी पदाओ बेटी बचाओ में अपना योगदान कर सके ।

पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन ने एक मामले मे किया अनुपालन, दूसरे मामले मे पुनः गिरफ़्तारी का आदेश


सम्भल । मुरादाबाद-कुछ दिन पूर्व रियल एस्टेट कम्पनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा निवेशक से धन लेकर फ्लैट का आवंटन कर कब्ज़ा नहीं देने ,जमा धनराशि वापस ना करने के मामले मे गैर जमानती वारंट जारी कर चेयरमैन व प्रबंधक की गिरफ़्तारी के आदेश दिए गए थे गिरफ्तारी के भय से पार्श्वनाथ प्रबंधन ने शनिवार,2023 को समस्त बकाया धनराशि जमा करा दी लेकिन जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अन्य मामले मे पुनः पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड की गिरफ़्तारी के आदेश कर दिए

संभल नगर निवासी राजेश भन्डुला पुत्र अशोक राज भन्डुला ने भी नया मुरादाबाद स्थित आवासीय योजना मे फ्लैट खरीदने हेतु वर्ष 2013 में आवेदन किये था पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा आवंटी के पक्ष मे एक फ्लैट स. T3 304 आवंटित किया और इस रुपए 800,000/-जमा कराएं आवंटी ने फ्लैट पर कब्जे की मांग की तो बताया गया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा स्वीकृत करने के उपरान्त नई नई शर्तो जैसे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करने का प्रतिबन्ध लगा दिया है निर्माण कार्य पूर्ण ना होने के कारण फ्लैट पर कब्ज़ा दिया जाना संभव नहीं है तो आवंटी ने जमा धनराशि वापसी की मांग की लेकिन रियल एस्टेट कंपनी ने आवंटी को धनराशि वापस नहीं की जिस पर आवंटी ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल मे परिवाद योजित किया।

जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने 20 अक्टूबर ,2021 को पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड को आदेश दिया कि वे रूपये 8 लाख व उस पर जुलाई 2013 से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 9 प्रतिशत व्याज अदा करें व क्षितिपूर्ति हेतु 10 हज़ार व वाद व्यय हेतु 10 हज़ार रुपए भी दो माह के अंदर अदा करें लेकिन रियल एस्टेट कंपनी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया जमानती वारंट की भी अनदेखी की गयी जिस पर अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन के कृत्य को अवमानना बताकर पुनः गिरफ़्तारी की मांग की जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन की गिरफ़्तारी के आदेश पुलिस आयुक्त दिल्ली की गिरफ़्तारी के आदेश को दिए।

पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंधक की गिरफ़्तारी का आदेश


संभल। मुरादाबाद-रियल एस्टेट कम्पनियों द्वारा निवेशकों से धनराशि लेना,भूखण्ड अथवा फ्लैट का आवंटन नहीं करना,कब्ज़ा नहीं देना,जमा धनराशि वापस ना करना,आम बात हो गयी है लेकिन न्यायालयों के आदेश की अनदेखी करने के एक मामले मे जिला उपभोक्ता आयोग, संभल ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन व मुरादाबाद के शाखा प्रबंधक की गिरफ़्तारी के आदेश दिए है

संभल के ग्राम रझा निवासी धीरज त्यागी पुत्र नरेश चंद्र ने नया मुरादाबाद स्थित आवासीय योजना मे फ्लैट खरीदने हेतु वर्ष 2013 मे आवेदन किये था पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा आवंटी के पक्ष मे एक फ्लैट स. T5 सातवें तल पर आवंटित किया और इस रुपए 4,87,000/-जमा कराएं आवंटी ने फ्लैट पर कब्जे की मांग की तो बताया गया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा स्वीकृत करने के उपरान्त नई नई शर्तो जैसे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करने का प्रतिबन्ध लगा दिया है ।

निर्माण कार्य पूर्ण ना होने के कारण फ्लैट पर कब्ज़ा दिया जाना संभव नहीं है तो आवंटी ने जमा धनराशि वापसी की मांग की लेकिन रियल एस्टेट कंपनी ने आवंटी को धनराशि वापस नहीं की जिस पर आवंटी ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल मे परिवाद योजित किया जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने दिनाँक 10 नवंबर,2022 को पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड को आदेश दिया कि वे रूपये 4 लाख 87 हज़ार व उस पर दिसंबर 2013से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 6 प्रतिशत व्याज अदा करें व क्षितिपूर्ति हेतु 5 हज़ार व वाद व्यय हेतु 5 हज़ार रुपए भी दो माह के अंदर अदा करें लेकिन रियल एस्टेट कंपनी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया जमानती वारंट की भी अनदेखी की गयी जिस पर अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन के कृत्य को अवमानना बताकर गिरफ़्तारी की मांग की।

जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन की गिरफ़्तारी के आदेश पुलिस आयुक्त दिल्ली व शाखा प्रबंधक की गिरफ़्तारी के आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को दिए।

कार निर्माता कंपनी महेंन्द्रा एंड महेन्द्रा धनराशि वापस करे: जिला उपभोक्ता आयोग


संभल। महेंन्द्रा मारजो-8 कार में निर्माण सम्बन्धी दोष व्याप्त थे। कई बार मरम्मत कराने के उपरांत भी निर्माण सम्बन्धी दोष दूर नहीं हुए बल्कि गारंटी अवधि में भी फ्री सर्विस देने के बजाय शुल्क वसूला गया जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने निर्माता कंपनी को कार की प्रतिफल धनराशि व्याज सहित वापस करने के आदेश दिए है।

पक्का कटरा, कैंथल गेट चंदौसी निवासी मौसम गुप्ता पुत्र राकेश कुमार ने महेंन्द्रा एंड महेन्द्रा कंपनी द्वारा निर्मित एक कार महेंन्द्रा मारजो 8 मैसेर्स विनीत ऑटोमोबाइल्स दिल्ली रोड अलीगढ से खरीदी इस हेतु उसने रूपये 14,44,363/-अदा किये लेकिन कार खरीदने की तिथि से ही कार में निर्माण सम्बन्धी दोष व्याप्त थे । चलते-चलते बंद ही जाना, इंजन से आवाज़ आना, गर्म हो जाना, तेल का एवरेज सही ना होना जैसी समस्याये आम थीं इंजीनियर ने शिकायत करने पर दोष दूर करने की कोशिश भी की लेकिन दोष दूर नहीं हुए बल्कि समस्या बड़ती ही चली गयी।

कार को 4 नवंबर 2019 को विनीत ऑटोमोबाइल, अलीगढ़ में मरम्मत हेतु खड़ी की गयी लेकिन डीलर ने मरम्मत के बाद कार वापस नहीं की जिस पर उन्होंने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग, संभल में परिवाद योजित किया जिस पर निर्माता कंपनी व डीलर ने आयोग को अवगत कराया कि सर्विस समय पर दी गयी तथा वारंटी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त वाहन की कीमत वापस करना या उसकी मरम्मत करना संभव नहीं है लेकिन जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने माना कि खरीदी गयी कार वारंटी अवधि में मरम्मत हेतु डीलर के वर्कशॉप पर खड़ी की गयी थीं ।

उसमें निर्माण सम्बन्धी दोषों को दूर नहीं किया जिला उपभोक्ता आयोग, संभल ने कार निर्माता कंपनी महेंन्द्रा एन्ड महिंद्रा को आदेशित किया कि वह उसी मेक व मॉडल की नई कार कार ग्राहक को प्रदान करे अथवा क्रय मूल्य 14,44,363/-व उस पर 18.10.2018 से 7 प्रतिशत व्याज अदा करें साथ ही क्षितिपूर्ति व वाद व्यय हेतु रुपए 60 हज़ार दो माह के अंदर अदा करें अन्यथा व्याज की दर 9 प्रतिशत होगी।