रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होगे राहुल गांधी, मोदी सरनेम वाले बयान पर राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका, याचिका खारिज
रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका में व्यक्तिगत रूप से पेशी में छूट की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी को रांची के कोर्ट में पेश होना होगा। राहुल गांधी के खिलाफ राजधानी रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसको लेकर ही राहुल ने एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की। वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की।
इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस चरण में उन्हें संरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि वह ग्रीष्मावकाश के बाद अंतिम आदेश सुनाएगा। बता दें, गुजरात हाई कोर्ट में आठ मई से तीन जून तक ग्रीष्मावकाश है। राहुल गांधी की की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद ‘तत्कालिकता’ का हवाला देते हुए अदालत से अंतरिम या अंतिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।
May 04 2023, 11:17