दो हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
रमेश दुबे
संतकबीरनगर। आपरेशन शिकंजा अभियान के तहत मॉनीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 10-10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सत्यजीत गुप्ता द्वारा आपरेशन शिकंजाअभियान के तहत अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 25.04.2023 को श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 818/2013 धारा 302/201/34 भादवि के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्ता व अभियुक्त नाम पता 1- फूलमती पत्नी इन्दल केवट, 2- गुड्डू उर्फ विजय पुत्र इन्दल निवासीगण खुरजहना थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अंतर्गत धारा 302/201 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास व 10 – 10 हजार रु0 के अर्थदण्ड का दण्डादेश, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 -02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
विदित हो कि उक्त अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 20.11.2013 को वादी राजू निषाद पुत्र भरत निषाद निवासी खुरजहना थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर के पिता भरत निषाद को रात में बुलाकर धोखे से हत्या करके लाश को गाँव के बाग में फेक दिया गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा पवन कुमार चौबे द्वारा सम्पादित की गयी थी ।
Apr 25 2023, 21:53