दुमका : मोटर सड़क दुर्घटना मुआवजा राशि को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन
पीड़ित परिवार को ससमय मुआवजा राशि उपलब्ध कराना जरूरी - प्रधान जज
दुमका : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्याय सदन भवन में मोटर सड़क दुर्घटना मुआवजा पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस पदाधिकारी, अधिवक्ता और इंशोरेंस कर्मी शामिल हुए।
कार्यशाला की अध्यक्षता प्राधिकार अध्यक्ष सह प्रधान जज अनिल कुमार मिश्रा ने की। कार्यशाला में मोटर दुर्घटना में पीड़ित परिवार को ससमय व उचित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया के प्रावधान और सरलीकरण पर चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रधान जज अनिल कुमार मिश्रा ने झारखंड मोटर दुर्घटना कानून में वर्ष 2019 में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में 30 दिनों के अंदर पुलिस को दुर्घटना से संबंधित कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करना है। ऐसा नहीं होने पर कोर्ट को सूचित करना आवश्यक है।
सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम को लेकर जामा और मसलिया थाना पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि इनसे अन्य थाना अध्यक्षों को सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने युवा थाना प्रभारियों से बेहतर करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि पुराने लोगों से बेहतर आप कर सकते है। प्रधान जज ने कहा कि हर थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारी का कर्त्तव्य और कानूनी बाध्यता है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी प्रतिबंध्यता और कानूनी घेरे में आ सकते है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के कागजातों की डीटीओ से जांच कराना अनिवार्य है।
पुलिस पदाधिकारियों के कर्त्तव्यों को बताते हुए प्रधान जज ने कहा कि दुर्घटना के बाद इंशोंरेंस कंपनी को जानकारी देना है और इंशोरेंस कंपनी को ससमय रिपोर्ट सौंपना और वैद्य स्वीकृति देना कार्य है। मुआवजा राशि पीड़ित को दिलाने में विलंब होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 5 से 10 साल पूरा केस अब भी लंबित है। कई ऐसे भी मामले सामने आये है, जो वर्षो से लंबित है। जिसमें केस की वर्तमान स्थिति से गांव के ग्रामीण अवगत नहीं हैं। प्रधान जज ने मुआवजा राशि देने के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए कहा कि मुआवजा राशि भुगतान का मुख्य उद्देश्य पीड़ित परिवार को रोजगार व जीवनयापन के लिए सहायता राशि मुहैया कराना है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि संकल्प लेकर यहां से जाने की जरूरत है कि पीड़ित परिवार को सही मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करें। जो बिना इंशोरेंस कंपनी और पुलिस पदाधिकारी के सहयोग का संभव नहीं हैं।
डीजे वन रमेश चंद्रा ने मोटर वाईकिल एक्ट के प्रावधानों को विस्तार से बताया। डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार ने मुआवजा दिलाने में पुलिस पदाधिकारियों को महत्ती भूमिका और कर्त्तव्यों को बता थानाध्यक्षों को अपनी भूमिका कर्त्तव्यनिष्ठा से निभाने का अपील किया।
अधिवक्ता नरेंद्र कुमार शर्मा ने दुर्घटना के शिकार परिवार को ससमय और उचित मुआवजा दिलाने में आने वाली कानूनी प्रावधानों के अड़चने और दूर करने का उपाय बताया। अधिवक्ता शंकर बसईवाला ने मुआवजा राशि के भुगतान के प्रावधानों को बताया। कार्यशाला का नेतृत्व प्राधिकार सचिव विश्वनाथ भगत एवं संचालन पीएलए काजल कुमारी ने की। कार्यशाला में अन्य रिसोर्स पर्सन ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर सिदो कान्हू हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर सड़क दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर जागरूक किया।
(दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट)
Mar 03 2023, 22:17