भाजपा के कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र पर की सुनवाई,अगली सुनवाई 29 मार्च को*
रांची: कांके से भाजपा विधायक समरी लाल के जाति प्रमाणपत्र पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आर मुखोपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई।अब इस पर अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।
सुनवाई के दौरान सरकार और रिट याचिका दाखिल करने वाले सुरेश बैठा की ओर से एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
अगली सुनवाई होगी 29 मार्च को
इस हमले पर फिर अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। अदालत ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए यह तिथि तय की है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और सुरेश बैठा की ओर से अपील की गई है।
कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाणपत्र को गलत बताते हुए कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बैठा ने सरकार से शिकायत की थी। राज्य छानबीन समिति ने समरी लाल को झारखंड का मूल निवासी नहीं बताते हुए उनके जाति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ समरी लाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
अदालत ने कहा-सरकार एक कमेटी बनाकर करा सकती है इसकी जांच
हाई कोर्ट ने एकलपीठ ने इसकी सुनवाई पूरी करने के बाद 31 जनवरी को समरी लाल के जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया था। अदालत ने सरकार को एक अलग कमेटी बना कर फिर से इसकी जांच कराने की छूट प्रदान की थी।
सुनवाई के दौरान सुरेश बैठा और सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि समरी लाल झारखंड के नहीं बल्कि राजस्थान के मूल निवासी है। वह माइग्रेट होकर झारखंड आए है, इस कारण उनका जाति प्रमाणपत्र रद किया जाना उचित है।
सरकार की ओर से एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया गया, जिससे अदालत से अस्वीकार कर दिया।
Mar 02 2023, 10:44