वर्षा पटेल हत्याकांड में एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये की जुर्माना की सजा
(झारखंड डेस्क)
जमशेदपुर: झारखंड में वर्षा पटेल हत्याकांड को लेकर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के न्यायालय ने दोषी साकची थाना के ASI (सहायक अवर निरीक्षक) धर्मेंद्र कुमार सिंह को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
आरोपित को भादवि की धारा 201 (हत्या का साक्ष्य छुपाने) में दोषी पाते हुए 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक ओम कुमार और वरीय अधिवक्ता विद्या सिंह बहस कर रहे थे।
क्या थी घटना..?
जानकारी के मुताबिक बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के साउथ पार्क निवासी वर्षा पटेल 12 नवंबर, 2021 को अपने घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी, जिसके बाद थाने में लापता होने की सूचना दी गई। 18 नवंबर, 2021 को वर्षा पटेल का शव टेल्को के तार कंपनी तालाब में बरामद हुआ, जिसे प्लास्टिक के बोरे में बंद कर फेंका गया था।
मृतका की बहन जया की शिकायत पर धमेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध अपहरण कर हत्या करने और हत्या का साक्ष्य छुपाने और शव को फेंक देने की प्राथमिकी टेल्को थाना में दर्ज कराई गई थी।
पीड़ित परिवार ने दोषी को सजा दिलाने में किया लंबा संघर्ष
वर्षा पटेल की मां लक्ष्मी पटेल ने कहा कि बेटी तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन बेटी के हत्यारे को सजा दिलाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। न्याय मिलेगा, भरोसा था। सभी का सहयोग मिला। बेटी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बेटी की हत्या मामले में कुछ गलत टिप्पणी की गई थी जो स्वजनों के लिए पीड़ादायक थी। बावजूद बेटी को न्याय दिलाने में हमलोग तत्पर रहे।
Mar 01 2023, 11:31