गीला और सूखा कूड़ा अलग नहीं देने पर अब देना होगा जुर्माना
लखनऊ। गीला और सूखा कूड़ा अलग नहीं देने पर जुर्माना तय कर दिया गया है। इसमें शहरों की आबादी के हिसाब से रेट तय किया गया है। यूपी में नगर विकास विभाग इसको 4 मार्च से लागू करने जा रहा है। 4 मार्च से अगर गिला और सूखा कूड़ा अलग - अलग नहीं दिया गया तो 2 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
इसको लेकर जुर्माना की पूरी सूची तय कर दी है। इसमें न्यूनतम 50 से 2 हजार रुपए तक का जुर्माना है। यूपी के 17 नगर निगमों में कॉमर्शियल भवन या दुकानदारों को 2 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। जिस शहर की आबादी 6 लाख से ज्यादा है वहां जुर्माना ज्यादा लगेगा। सबसे कम जुर्माना नगर पंचायत में लगाया गया है।
नगर विकास विभाग को कूड़ा निस्तारण के लिए लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चला रहा था। तीन चरण प्रार्थना, सहमत और चालान के तौर पर इसको चलाया जाना था। अभी तक प्रार्थना और सहमत को लेकर अभियान चलाया गया था लेकिन अब 4 मार्च से चालान वाला अभियान चलाया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा ने इसको लेकर सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए आदेश दे दिया है। बताया कि 1 फरवरी से प्रदेश भर में 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन और कूड़ा पृथक्कीकरण सुनिश्चित करने के लिए ‘10तक डोर टू डोर’ अभियान चलाया गया था।
सूखा और गिला कूड़ा अलग - अलग किया जा रहा है कि नहीं इसकी जांच अभियान चला कर नगर निगम , नगर पालिका और नगर पंचायत के स्तर पर किया जाएगा। इस दौरान वार्ड स्तर पर अभियान चलेगा। इस दौरान सोर्स सेगीग्रेशन का अनुपालन (Compliance) न करने वालों पर चालान किया जाएगा। लखनऊ में आरडब्लूए में विशेष तौर पर अभियान चलाया जाएगा।
आम लोगों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की सेवा नहीं मिलने पर 1533 टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर पर शिकायत की सुविधा दी गई। नेहा शर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की हेल्पलाइन 1533 पर शिकायत कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को इस हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार करने को कहा गया है।
Feb 26 2023, 13:02