सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिवसेना का ‘नाम और निशान’ विवाद, चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव गुट ने दी चुनौती
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शिवसेना के नाम और निशान पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत गर्म है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव चिह्न् ‘तीर-कमान’ को एकनाथ शिंदे गुट को देने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम ‘शिवसेना’ और चुनाव चिन्ह धनुष और बाण आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।सुप्रीम कोर्ट ने वकील को इस मामले को कल मेंशन करने के लिए कहा है।
उद्वव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। इस पर शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें इस मैटर का जिक्र कल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा -आपने अपनी अर्जी को जल्द सुनवाई की मांग के लिए मेंशनिंग लिस्ट) में शामिल नहीं किया है। बिना लिस्ट में शामिल किए कोई तारीख अदालत की ओर से नहीं दी जा सकती। आप पहले जरूरी औपचारिकता पूरी करके कल आइए।
उद्धव गुट ने कहा- ईसीआई ने गलत मानदंड अपनाया
चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे तर्कों को पूरी तरह नजरअंदाज किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है। इस मुद्दे को तय करने के लिए ईसीआई द्वारा गलत मानदंड अपनाया गया।
शिंदे गुट भी शांत नहीं
वहीं उद्धव गुट से पहले शिदें गुट ने अपनी चाल चल दी है। एक दिन पहले ही शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की गई है। दरअसल शिवसेना की कमान, उसका नाम और चुनाव चिह्न मिलने के बाद शिंदे गुट चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखना चाहती है। जिसके लिए पूरी कोशिश पहले ही शुरू कर दी गई है।
उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका देते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह आवंटित किया था, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट के पास 55 में से 40 विधायकों और 18 लोकसभा सदस्यों में से 13 का समर्थन प्राप्त है।
Feb 20 2023, 13:31