दिल्ली दंगे का आरोपी शरजील इमाम को राह, कोर्ट ने दी 10 दिन की अंतरिम जमानत
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दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को बड़ी राहत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी है। इमाम भड़काऊ भाषण देने और दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में लंबे समय से जेल से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को 5 जनवरी को जमानत देने से मना कर दिया था।
मानवीय आधार पर 10 दिन की राहत
शरजील इमाम के वकीलों ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए अर्जी लगाई थी कि उसके घर में सगे भाई की शादी होने वाली है। इसके साथ ही यह दलील भी दी गई कि उसकी मां की तबीयत काफी खराब चल रही है। पारिवारिक जिम्मेदारियों, शादी के कार्यक्रम और बीमार मां की देखभाल का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई गई थी। अदालत ने इस मानवीय आधार पर गौर करते हुए उसे 10 दिन के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत दे दी है।
20 मार्च से 30 मार्च तक जमानत
जानकारी के मुताबिक एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेई की कोर्ट ने शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। हालांकि कोर्ट ने उनसे साफ कहा है कि न ही वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और न ही इस दौरान मीडिया से संपर्क करेंगे।
2020 दिल्ली दंगे में गई थी 53 लोगों की जान
शरजील इमाम 2020 दिल्ली दंगा के साजिश मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे. शरजील जनवरी 2020 से जेल में बंद है। 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार उसे किया गया था और उस पर हिंसा भड़काने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है।





3 hours ago
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