शैलेंद्र यादव की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे ह्लआॅपरेशन कनविक्शनह्व अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 18.09.2025 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर न्यायाधीश श्री मोहनलाल विश्वकर्मा * द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 50,000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना विवरण:-
उक्त प्रकरण में दिनांक 10.10.2016 को वादी मुकदमा विकास यादव पुत्र शम्भूनाथ यादव निवासी बड़ी सरौली थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर तहरीर दिया गया कि उनके चाचा शैलेन्द्र यादव पुत्र काशीनाथ यादव जो प्रापर्टी डीलर का कार्य करते है, ओम बस सर्विस के कार्यालय पर दिनांक 10.10.2016 को बैठे थे कि शाम को 06 बजे 02 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आये और एक व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल से उतर कर उनके उपर फायर कर दिया गया जिसके बाद उन्हे अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हे मृत घोषित कर दिया गया । प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना को0 खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर निरीक्षक श्री कमला यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
सजा विवरण:-
मु0अ0सं0 1853/2016 धारा 302/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह निवासी टिकरिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को धारा 302/34 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध किया गया । मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त अखिलेश सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह उपरोक्त को धारा 302/34) भादवि में सश्रम आजीवन कारावास व कुल 50,000 रु0 के अर्थदण्ड के दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।
Sep 20 2025, 17:57