*जानलेवा हमला करने के 6 आरोपियों को 10 वर्ष कारावास और अर्थदण्ड*
गोण्डा- सिद्धेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 जगजीवन सिंह निवासी चरसड़ी थाना परसपुर जनपद गोंडा द्वारा दिनांक 30.04.2020 को थाना परसपुर को सूचना दिया गया कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर लाठी डंडा से प्राणघातक प्रहार करके मारपीट की गई। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 लाला साहब सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनाकं 31.07.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री पूजा सिंह द्वारा थाना परसपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री विनय कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 पंछी देवी व थाना परसपुर के पैरोकार का0 शशिकांत की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 18.01.2025 को दोषी अभियुक्तों को 10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रू 20,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
Jan 18 2025, 20:12