मुंबई में ड्रोन, पैराग्लाइडर उड़ाने पर एक महीने तक बैन, क्यों लिया गया ये फैसला?
डेस्क: मुंबई शहर के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शहर में एक महीने तक किसी भी तरह के ड्रोन, रिमोट नियंत्रित विमान, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुंबई पुलिस की ओर से इस बारे में जानकारी भी साझा की गई है। पुलिस ने बताया है कि शहर में एक महीने के लिए ड्रोन, रिमोट नियंत्रित विमान, पैराग्लाइडर आदि पर बैन लगा दिया गया है।
मुंबई पुलिस ने के एक अधिकारी ने सोमवार को इस प्रतिबंध को लेकर जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि सोमवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। बताया गया है कि ड्रोन आदि पर बैन से जुड़ी यह निषेधाज्ञा 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक लागू रहेगी।
मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, आतंकवादी और असामाजिक तत्व विशिष्ट व्यक्तियों को निशाना बनाने, लोगों के जीवन को खतरे में डालने और मुंबई में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित विमान और पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जारी किए गए आदेश में कहा गया कि उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस के आदेश में ये भी कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई पुलिस के आदेश में कहा गया कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में पुलिस की हवाई निगरानी या डीसीपी (संचालन) की विशेष अनुमति को छोड़कर ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित विमान और पैराग्लाइडर की उड़ान गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
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