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औरंगाबाद से भागकर गए प्रेमी-प्रेमिका को नगर थाना पुलिस ने पंजाब से किया बरामद

औरंगाबाद : शहर के चितौड़नगर मुहल्ले की एक प्रेमिका को बीते दिनों लेकर एक प्रेमी फरार हो गया था। बेटी के प्रेमी के साथ फरार होने के बाद प्रेमिका के परिजनों ने उसकी बरामदगी के लिए गुहार लगाई। प्रेमिका के परिजनों द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में एसपी के निर्देश पर नगर थाना पुलिस उसकी बरामदगी में जुट गई।

इधर प्रेमिका को लेकर फरार होने के बाद प्रेमी उसके साथ कई राज्यों में छुपते रहा और पुलिस के पहुंच से दूर रहा। लेकिन पुलिस ने उसे दबोच कर गुरुवार को औरंगाबाद लाई और आगे की कार्रवाई में जुट गई हैं।

इस संबंध में आज गुरुवार के अपराह्न 2 बजे नगर थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इसे शादी की नीयत से भागकर ले जाने का मामला सामने आया है और दोनो को आज ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

जालंधर से पकड़ाकर आए प्रेमी की पहचान पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के हरिहरगंज निवासी हर्ष कुमार के रूप में की गई है। इधर हर्ष ने बताया कि वह अपनी प्रेमिका को भागकर ले गया और उससे शादी कर जालंधर में रह रहा था। उसे पता नहीं था कि वह नाबालिग है। जिसके कारण उसे पुलिस पकड़कर लाई है।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

दो दशक पुरानी वाद में कांग्रेस नेता समेत सभी अभियुक्त रिहा, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला

औरंगाबाद : आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पांच उमेश प्रसाद ने जम्होर थाना कांड संख्या -306/2001,एस. टी .आर -323/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी चारों अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में भादंवि धारा-302,201,120 बी में दोषमुक्त किया गया है। 

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आज इस वाद के अभियुक्त प्रदीप कुमार सिंह, श्याम बहादुर सिंह, रामबहादुर सिंह, अविनाश कुमार सिंह जम्होर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। 

एपीपी नागेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि प्राथमिकी सूचक शैलेंद्र कुमार सिंह जम्होर ने 01/09/01 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 30/08/01 को उनके भाई संजय कुमार सिंह खेत और बगीचे में काम करने गए थे जो दो दिन तक घर वापस नहीं लोटे थे। 01/09/2001 को जम्होर बाजार के दक्षिण अहिरा पिंड पर लाश बरामद किया गया था। प्राथमिकी सूचक ने आगे कहा था कि जनवरी 2001 में अभियुक्तों से हुई झगड़ा के आधार पर नामजद किया गया था।  

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एक अन्य अभियुक्त यमुना नट की मृत्यु हो गई है। कांग्रेसी नेता प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि हमें न्यायालय पर विश्वास था कि हमारे साथ न्याय होगा, और आज हमें न्याय मिला। हत्या जैसे संगीन झूठे आरोप से दो दशक बाद मुक्त हुआ जो हमारी स्वच्छ राजनीति की जीत है। 

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

अधिवक्ता पिता-पुत्र ने सरेआम कोर्ट परिसर में की युवती की पिटाई, विडियो वायरल |SB|
अधिवक्ता पिता-पुत्र ने सरेआम कोर्ट परिसर में की युवती की पिटाई, विडियो वायरल
बीमार बेटी को देखने जा रहे पिता ट्रेन से गिरकर हुए गंभीर रुप से घायल, बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर

* औरंगाबाद : रफीगंज स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन पर चढ़ने के क्रम में नोनिया टीला मिल्लत नगर निवासी 45 वर्षीय हारून रशीद गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसमें बायां बांह कटकर अलग हो गया एवं चेहरे में भी काफी चोटें आई है। आरपीएफ एवं 112 पुलिस के द्वारा आनन फानन में रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह के द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए गया मगध मेडिकल रेफर कर दिया गया। घायल के परिजन जदयू नेता नेयाज अशरफी ने बताया कि गया एक निजी अस्पताल में घायल की बेटी का डिलीवरी हुआ था। उसी से मिलने रफीगंज से इंटरसिटी ट्रेन से जा रहे थे इसी बिच ट्रेन चढ़ने के क्रम में पैर पिसलने से नीचे गिर गए और बाएं बांह कट कर अलग हो गई। चेहरा एवं पूरे शरीर में गंभीर रूप से चोट आई है। डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल में काफी गंभीर स्थिति में आया था। जिसे प्राथमिक उपचार किया गया,लेकिन रक्त का बहाव ज्यादा होने के कारण स्थिती काफी नाजुक देख रेफर किया गया। औरंगाबाद से धीरेन्द्र
माली थाने में पदस्थापित एसआई की हुई मौत, सदमे में परिजनों के साथ जिले के पुलिसकर्मी |SB|
माली थाने में पदस्थापित एसआई की हुई मौत, सदमे में परिजनों के साथ जिले के पुलिसकर्मी
जम्होर पूर्व सरपंच की मनाई गई पुण्य-तिथि, जदयू नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धांजलि

औरंगाबाद : जिले के सदर प्रखंड के जम्होर गांव में पूर्व सरपंच केशव बाबू की 9 वी पुण्यतिथि मनाई गई। जदयु नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। वही उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया।

केशव बाबू जम्होर गांव के रहने वाले थे, श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता संतोष कुमार सिंह संचालन जदयू उपाध्यक्ष औरंगाबाद एवं सरपंच संघ का जिला अध्यक्ष पप्पू ज्वाला सिंह ने किया।

इस मौके पर जदयू मुख्य प्रवक्ता औरंगाबाद राजीव रंजन सिंह उर्फ राजा बाबू, जदयू जिला उपाध्यक्ष अजिताभ कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह, जदयू जिला उपाध्यक्ष ओंकारनाथ सिंह, जिला महासचिव संजय राणा सिंह, , पूर्व मुखिया पवन कुमार सिंह उर्फ बाबू, जदयू नेता अरुण सिंह उपस्थित रहे।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

बाल सुधार केन्द्र का जिला जज द्वारा किया गया निरीक्षण, दिए कई निर्देश

औरंगाबाद : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार-1 द्वारा आज बभंडीह स्थित बाल सुधार केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम भी उपस्थित रहें।

जिला जज द्वारा वृहत निरीक्षण के क्रम में सुरक्षा, स्वच्छता, रसोई कक्ष एवं बच्चों को उपलब्ध कराये जाने वाले अहार का भी निरीक्षण किया गया साथ ही वहां रह रहे बच्चों से भी बातचीत किया एवं वहां उपलब्ध कराये जा सुविधाओं के सम्बन्ध में उनके अनुभवों की जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें हो रहे कठिनाईयों के सम्बन्ध में बच्चों से पूछताछ किया गया। निरीक्षण के क्रम में कई पायी गयी खामियों को ठीक करने के लिए जिला जज ने प्रशासन को निर्देश दिया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बच्चो से सम्बन्धित सुरक्षित स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में स्वच्छता सुरक्षा हेतु कई निर्देश जिला जज ने दिया ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो सके और बच्चे जिस उद्देष्य से बाल सुधार केन्द्र में रखे गयें है उसका उद्देश्य सफल हो सके। इसके साथ साथ जिला जज ने बच्चों को मिलने वाली भोजन और सामग्रियों का निरिक्षण किया और उन्हें गुनवातापूर्ण बनाये रखने का निर्देश प्रशासन को दिया।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना अम्बा थाना प्रभारी को पड़ा महंगा, शो-कॉज नोटिस जारी

औरंगाबाद : आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने अम्बा थाना कांड संख्या -08/14,एस टी आर -103/24 में सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी अम्बा को शोकोज किया है।

कोर्ट ने कहा कि विगत तिथि को मूल आरोप पत्र,मूल केस डायरी का कार्बन कॉपी की मांग की गई थी मगर आज़ तक न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जा सका है जो न्यायालय आदेश का अवमानना है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह वाद भादंवि धारा 302 से सम्बंधित है ,मूल आरोप पत्र और केस डायरी के कार्बन कॉपी आने के उपरांत गवाही सम्भव है। थानाध्यक्ष अम्बा को यह आदेश दिया गया है कि 11/11/24 को संदेह न्यायालय में उपस्थित होकर आदेश के अनुपालन न होने के स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

चाची की हत्या के दोषी करार दिए गए आरोप को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

औरंगाबाद : आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या -87/22,एस टी आर -90/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त गया कुमार नरची देव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि अभियुक्त को 25/10/24 को भादंवि धारा -302 में दोषी करार दिया गया था। आज सज़ा के बिन्दु पर दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायधीश ने भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास, पच्चीस हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास सुनाई है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विजेंद्र कुमार नरची देव ने 12/04/22 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि जमीनी बंटवारा विवाद में भतीजा ने लोहे के रड से मारकर अपनी चाची सोनवॉ देवी को बुरी तरह से घायल कर दिया। जिसका इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त को घटना के अंजाम देते हुए परिवार के अन्य सदस्यों ने देखा था, अभियुक्त तब से अभी तक जेल में बंद हैं।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

औरंगाबाद के डिंडिर हाईस्कूल के तीन शिक्षक-शिक्षिकाओं की नियुक्ति रद, तीनों की सेवा समाप्ति का निर्देश जारी

औरंगाबाद : जिले के हसपुरा प्रखंड के देवचंद सिंह उच्च विद्यालय डिंडिर के तीन शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए रद करने का आदेश आया है। लंबे समय से इस मामले पर जिला अपीलीय प्राधिकार में सुनवाई चल रही थी। अब अपीलीय प्राधिकार ने अपने फैसले में तीन शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध ठहराया है। इस आदेश के साथ ही तीन अयोग्य शिक्षकों अनुपमा कुमारी, ममता कुमारी और रूपेश कुमार पद से हटाया जाना तय हो गया है।

शिक्षक अजय शर्मा ने की थी शिकायत

इसी हाईस्कूल के शिक्षक अजय शर्मा की शिकायत पर यह आदेश आया है। अजय ने उपरोक्त शिक्षकों पर आरोप लगया था कि इन तीनों की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है। तत्कालीन प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद सिन्हा ने गलत तरीके से अपने रिश्तेदारों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था, जबकि उनकी योग्यता नहीं थी। तीनों में से किसी ने भी शर्तो को पूरा नहीं किया था। प्राधिकार ने शिकायत को सही माना और प्रबंध समिति को तीनों की नियुक्ति रद करने का आदेश दिया है।

नहीं मानी गई आरोपियों की सफाई

इस मामले में आरोपित बनाये गये तीनों शिक्षकों ने अपने पक्ष में सफाई दी, लेकिन उनकी सफाई नहीं मानी गई। वादी अजय शर्मा ने आरोप लगाया था कि शिक्षकों की नियुक्ति 2021 में की गई थी.बिहार सरकार के शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2017 के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए B.Ed के साथ-साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य था लेकिन ये तीनों शिक्षक इन शर्तों को पूरा नहीं करते थे। यानी पूर्व प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद सिन्हा ने नियमों को नजरअंदाज कर अपने रिश्तेदारों को गलत ढंग से शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था।

महीने भर के अंदर रद होगी नियुक्ति

जिला अपीलीय प्राधिकार औरंगाबाद ने प्रबंध समिति को आदेश दिया है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक माह के अंदर तीनों की नियुक्ति रद करना सुनिश्चित करें। वहीं प्रबंध समिति ने इस संबंध में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।

क्या कहते है वादी

वादी सहायक शिक्षक अजय शर्मा से बातचीत की गईं तो उन्होंने बताया की जिस समय तत्कालीन प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद सिन्हा द्वारा अपने ही रिश्तेदारों को नियुक्ति नियमावली 2017 को दरकिनार करते हुए रद्द कर दिया गया हैं। जिसके बाद मै कम्प्लेन किया ऒर लम्बे समय के बाद रद्द का आदेश आया।

तत्कालीन सचिव ने आदेश को बताया गलत

इस संबंध में विद्यालय के प्रबंधन समिति के तत्कालीन सचिव सह प्रधनाध्यक महेश प्रसाद ने कहा की अपीलीय प्राधिकार को सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं है।क्योंकि अपीलीय प्राधिकार में सिर्फ विद्यालय के शिक्षक ही जा सकते है। अजय शर्मा विद्यालय के शिक्षक नही है। प्राधिकार का आदेश में ही विरोधाभास है। वहीं औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया की मैं अभी वर्कशॉप में मुख्यालय से बाहर हूँ। आऊंगा तो आदेश देखकर बताऊंगा।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र