पुलिस से मिला सिर्फ आश्वासन, अब अदालत की शरण में मुस्लिम समुदाय, 21 को भोपाल न्यायालय में सुनवाई
भोपाल। पैगंबर हजरत मुहम्मद (सअस) को लेकर की गई अनर्गल टिप्पणी को लेकर अब मामला अदालत की दहलीज पर पहुंच गया है। राजधानी भोपाल से इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। जिसपर 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले भोपाल समेत प्रदेशभर में पुलिस शिकायतें की गईं थीं। लेकिन जांच का हवाला देते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है।
राजधानी भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बुधवार को पत्रकारवार्ता के दौरान कहा कि हमारा देश संविधान के साथ चल रहा है। जहां सभी धर्म के लोगों को रहने और अपने मजहब की आस्थाओं के साथ जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे धर्म या उसके आराध्य को बुरा कहे। मसूद ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति भी कभी इस तरह की नहीं रही। सर्वधर्म संभव पर रहने वालों ने हमेशा एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी किया है और उनमें आस्था भी रखी है।
महंत नहीं इस ग्रह के
विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि महंत यति नरसिंहानंद इस ग्रह के नजर नहीं आते। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य नफरत फैलाना है। अपनी इसी प्रवृत्ति के चलते वे हमेशा दूसरे मजहब का तिरस्कार करते रहते हैं। इस्लाम की आस्थाओं को आघात पहुंचाकर नरसिंहानंद खुद को सनातनी कहते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि वे सनातन को भी बदनाम कर रहे हैं।
21 को सुनवाई
मसूद ने बताया कि न्याय की उम्मीद के साथ मुस्लिम समुदाय ने जगह जगह पुलिस शिकायत की हैं। उन्होंने खुद भी पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। मसूद ने कहा कि जांच का हवाला देते हुए अब तक किसी भी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की गई है। इस स्थिति को देखते हुए भोपाल न्यायालय में महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ वाद दायर किया गया है। जिसपर पहली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक बुंदेला इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। मसूद ने कहा कि न्याय पालिका में हमारी पूरी आस्था और भरोसा है। निश्चित ही वहां से नरसिंहानंद को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। साथ ही ऐसी तहरीर भी अदालत स्थापित करेगी, जिससे भविष्य में कोई भी सिरफिरा इस तरह की गुस्ताखी न करे।
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Oct 09 2024, 21:02