बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो को उम्र कैद,पूर्व सांसद सूरजभान समेत ये बरी
डेस्क : बिहार के चर्चित पूर्व विज्ञान एंव प्राद्यौगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीमो ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र् कैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया है।
बता दें बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहार सिंह की हत्या वर्ष 1998 में उस समय कर दी गई थी जब वे आईजीआईएमएस में इलाज के लिए भर्ती थे। बृज बिहारी सिंह को आईजीआईएमएस कैंपस में गोलियों से भून दिया गया था। घटना के बाद पूरे बिहार मे हड़कंप मच गया था।
इस मामले में निचली अदालत ने 8 आरोपियों को साल 2009 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत आठ आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिला पूर्व मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी के अलावा सीबीआई ने भी पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। अब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है।
Oct 03 2024, 14:44