खाद्य सुरक्षा जांच दल ने खाद्य निर्माता कंपनियों में दी दस्तक
सरायकेला - आदित्यपुर जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा जाँच दल के दवारा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित खाद्य निर्माता कंपनियों में दस्तक दी गई. इस क्रम में जहाँ संबंधित प्रतिष्ठान में निर्मित खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की भौतिक जाँच की गई. इस क्रम में दुग्ध निर्माता कंपनी सुधा डेयरी सहित शीतल पेय पेप्सी का निर्माण करने वाली कंपनी एवं अंचार निर्माता कंपनी लाल्स का भी जाँच दल के द्वारा निरीक्षण किया गया. जाँच दल ने दुग्ध निर्माता कंपनी सुधा डेयरी के प्रबन्धक की उपस्थिति में प्लाँट के सभी विभाग में जाकर कार्यरत कर्मियों से पूछताछ कर विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की. उल्लेखनीय है कि सुधा दूध का उत्पादन बिहार में स्थित सुधा डेयरी फार्म में किया जाता है एवं वहाँ पर उत्पादन के दौरान समुचित गुणवत्ता की लेबोरेटरी जांच भी की जाती है. तत्पश्चात पाश्चुरीकृत दूध को आदित्यपुर स्थित सुधा डायरी कंपनी में आयात किया जाता है, जहाँ रिपैकेजिंग होने के पश्चात ग्राहकों को उसे उपलब्ध कराया जाता है. चूँकि दूध निर्माण के पश्चात काफी दूर लगभग 400 किलोमीटर से आयात होता है, जिसके कारण शीत श्रृंखला प्रबंधन आदि प्रभावित होने की आशंका की वजह से दूध की पुनः गुणवत्ता जांच के साथ-साथ रैंडमली माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कराने का भी निर्देश दिया गया, ताकि ग्राहकों को उच्च गुणवत्तायुक्त दूध की आपूर्ति हो सके. वहीं, विभाग की ओर से कार्यरत कर्मियों को शीघ्र फूड हैंडलर्स डीकेएस फॉस्टेक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की बात कही गई. हालाँकि वहाँ के सभी विभागों में साफ-सफाई संतोषजनक मिली. पाई गई, कार्यरत कर्मियों की मेडिकल जाँच न होने पर टीम ने जतायी नाराजगगी जाँच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि खाद्य निर्माता कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों का प्रबन्धन के द्वारा नियमित मेडिकल जांच नहीं कराया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, कोई भी चिकित्सक खाद्य संस्थानों में कार्यरत कर्मियों का मेडिकल जांच नहीं कर सकता है. इसके लिए चिकित्सक को पहले संबंधित विभाग से उचित प्रशिक्षण लेना पड़ता है, जिसके बाद क्षेत्र के अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा उन्हें मेडिकल जांच हेतु अधिकृत किया जाता है. तत्पश्चात अधिकृत चिकित्सक द्वारा ही खाद्य निर्माता कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों का मेडिकल जांच करने का प्रावधान है. अभी प्रथम चरण में सभी खाद्य संस्थाओं के प्रबंधनो को एफ.एस.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानों में निहित बिंदुओं से अवगत कराया जा रहा है. अधिनियम में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित खाद्य निर्माता कंपनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.
Sep 24 2024, 20:22