उत्तराखंड में UCC लागू करने की कवायद शुरू, अंतिम चरण में प्रक्रिया, शादी का पंजीकरण नहीं करने पर नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस नई व्यवस्था के तहत, राज्य में शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्णय मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और यूसीसी समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें संहिता की नियमावली के अंतिम चरण की समीक्षा की गई और कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया।
UCC के तहत, सरकार शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर सकती है और सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसके लिए सरकार एक समय सीमा तय कर सकती है, और इस अवधि के बाद पंजीकरण न कराने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण करवा लेता है, तो उसे पूर्ववत लाभ जारी रहेगा। समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत एक डेटा बेस भी तैयार किया जाएगा, जिसमें परिवार पंजीकरण जैसी जानकारियां शामिल होंगी। इस डेटा एप के माध्यम से सरकार को भविष्य की योजनाएं बनाने में सहायता मिलेगी।
यूसीसी की नियमावली के अनुसार, जब यह कानून लागू होगा, तब से छह महीने के भीतर वे जोड़े जो पहले से शादीशुदा हैं, उन्हें पंजीकरण करवाने का समय मिलेगा। वहीं, यूसीसी लागू होने के दिन या उसके बाद शादी करने वालों को केवल तीन महीने का समय दिया जाएगा। निर्धारित समय के बाद पंजीकरण न करवाने वाले किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे, लेकिन पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें लाभ मिल सकेगा। बैठक में UCC के सदस्य मनु गौड़, सुरेखा डंगवाल, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, प्रमुख सचिव रमेश कुमार और सुधांशु भी शामिल हुए।
Sep 16 2024, 09:49