पयागपुर में आयोजित हुआ महिला विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुवेर्दी के निदेर्शानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के तत्वाधान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच विराट शिरोमणि की अध्यक्षता में तहसील सभागार पयागपुर, में महिला विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला प्रबोशन अधिकारी विनोद राय व हरिशंकर पटेल सहित महिलाएं ग्रामीण मौजूद रहे।
सचिव शिरोमणि ने शिविर में उपस्थित महिलाओं एवं ग्रामीण को जागरुक करते हुए बताया कि न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के तीन प्रमुख अंगों में से एक है। न्यायपालिका संविधान और कानून की रक्षक है। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी के अंतर्गत प्रत्येक जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है, जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति, जो न्यायालय अथवा तहसील में अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से नि:शुल्क अधिवक्ता पा सकता है।
शिविर को सम्बोधित करते हुए सचिव ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्तर्गत महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त पोक्सो एक्ट, 2012, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष ) अधिनियम, 2013 महिलाओं के कार्यस्थल पर संरक्षण, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के कानून के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाएं नि:शुल्क विधिक सेवा हेतु पात्र व्यक्ति हैं। अत: नि:शुल्क विधिक सेवा हेतु पात्रता के लिए मात्र महिला होना ही पर्याप्त है उनके लिए आय एवं आर्थिक दुर्बलता का कोई मानक नहीं है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के टोल फ्री नम्बर 15100 के बारे में भी जानकारी प्रदान की।
जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय ने शिविर को सम्बोधित करते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और उनकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु संचालित मिशन शक्ति तथा विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों विधवा पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री राय ने शिविर में मौजूद महिलाओं को 1090 व 1098 हेल्पलाइन के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की।
Aug 23 2024, 18:56