विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, गयापाल पंडों की निजी संपत्ति नहीं
गया। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. फैसला आने के बाद विष्णुपद मंदिर प्रबंधनकारिणी समिति के सदस्यों में नाराजगी देखी जा रही है. इसके पूर्व हाई कोर्ट ने भी यह फैसला सुनाया था कि विष्णुपद मंदिर गयापाल पंडों की निजी संपत्ति नहीं है।
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बता दें कि इंदौर की महारानी देवी अहिल्या बाई होल्कर ने 1787 ई. में विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां गर्भगृह में भगवान विष्णु के चरण का पदचिन्ह आज भी विद्यमान है. निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि पंडा समाज के हक में फैसला सुनाया जाएगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही पटना हाईकोर्ट के उक्त आदेश पर रोक लगा दिया था. उसके बाद गयापाल पंडों ने खुशी जाहिर की थी. लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया, तो पंडा समाज के साथ-साथ विष्णुपद मंदिर प्रबंधनकारिणी समिति के सदस्यों में नाराजगी दिखी.
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इस दिन हाईकोर्ट ने फैसले पर लगाया था मुहर
इधर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विष्णुपद मंदिर गयापाल पंडों की निजी संपत्ति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे वेदी मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यहां पिंडदान होता है और यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जो सार्वजनिक है. बता दें कि साल 2021 में हाईकोर्ट ने फैसले पर मुहर लगाते हुए 27 जनवरी 2021 को मंदिर प्रबंधन को लेकर सात सदस्यीय एक कमिटी भी गठित की गई थी. उसके बाद पंड़ा समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. तीन साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि विष्णुपद पंडों को निजी संपत्ति नहीं है. इससे पंडा समाज में नाराजगी है. इस फैसले के बाद बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड विष्णुपद मंदिर का प्रबंधन अपने हाथों में लेगा. हालांकि इस फैसले को लेकर गया का पंडा समाज सुप्रीम कोर्ट में रीपेटिशन फाइल करने पर विचार कर रही है. इस संबंध में विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल ने बताया कि हम लोग अपने समाज के साथ बैठक कर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है. बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे.
रिपोर्ट: मनीष कुमार।

						
गया। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. फैसला आने के बाद विष्णुपद मंदिर प्रबंधनकारिणी समिति के सदस्यों में नाराजगी देखी जा रही है. इसके पूर्व हाई कोर्ट ने भी यह फैसला सुनाया था कि विष्णुपद मंदिर गयापाल पंडों की निजी संपत्ति नहीं है। 

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गया/शेरघाटी। बिहार के गया में जिला प्रशासन के द्वारा बालू के अवैध खनन पर कई तरह के निर्देश दिए गए हैं लेकिन उसका पालन होता दिख नहीं रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां बालू उठाव के वजह से बने गड्डे का भरे नहीं जाने से पैर फिसलने से दो लोग गिर गए। बालू सवेंदक को दिए गए आदेश की अनदेखी का खामियाजा बालू घाट के आस-पास रहने वाले ग्रामीणो को भुगतना का सिलसिला शुरू हो गए।
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गया। शिक्षा शास्त्र विभाग गया कॉलेज गया ने शैक्षिक सहभागिता एवं विकास की ओर अग्रसर एक और मिल का पत्थर हासिल किया है। हरि नारायण सिंह इंस्टिट्यूट ऑफ़ टीचर एजुकेशन सासाराम जो की आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना द्वारा संबद्धता प्राप्त है से शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्र में शिक्षकों एवं छात्रों के बीच यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शैक्षणिक सेमिनार एवं कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में एक साझा करार 
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Aug 09 2024, 18:20
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