अब मुखिया और पंचायत सचिवों की नहीं चलेगी मनमानी, कैबिनेट की बैठक में पंचायत निर्माण कार्य नियमावली पर लगी मुहर
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई है।
राज्य मंत्रिपरिषद ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जन संपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है।
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अब गया और मोतिहारी के बाद अब भागलपुर के विक्रमशिला में राज्य के तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 205 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए 87.99करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
बिहार फ़िल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की भी स्वीकृति मंत्रीमंडल ने दे दी है। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नीतीश सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।
पंचायतों में राशि की बंदरबांट रोकने के लिए भी अहम फैसले लिए गए। पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। नीतीश सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली को स्वीकृत दी है। सरकार के इस फैसले से अब अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी।
अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में अब यह प्रावधान है जिससे मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी। छोटे कामों के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा। उसकी बिड लगेगी और बोली में ही चयनित व्यक्ति को वह काम दिया जाएगा।
राज्य के सभी 38 जिला में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए भी सरकार ने अब नीति बना दी है। 30 से 50 साल यानी लांग टर्म नीति के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। बताया कि अब खेती-किसानी के लिए भी लीज बाजार मूल्य पर देना होगा जो अधिकतम 5 साल का होगा।
Jul 20 2024, 09:50