*सुलतानपुर भाजपा विधायक विनोद सिंह को मिली जमानत*
सुल्तानपुर। जिले में आज भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह और उनके भाई को 20 साल पुराने मामले में आज जमानत मिल गई। बहरहाल मामले की फिर सुनवाई 25 सितंबर को नियत की गई है। वहीं जमानत होने के बाद विधायक और उनके भाई ने राहत की सांस ली है।
दरअसल ये मामला है सन 2004 का, उस समय कमला नेहरू सामाजिक विज्ञान एवं संस्थान के प्रबंधक वर्तमान में सुल्तानपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह हुआ करते थे। इसी कालेज में पढ़ाने वाले रीडर बी पी सिंह का आरोप है की कालेज के साथ साथ अपने फार्मेसी कालेज में पढ़ाने के लिए प्रबंधक विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद ने दबाव बना रहे थे, बी पी सिंह ने मना कर दिया तो इसी बात से प्रबंधक विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद नाराज हो गए और उनके साथ अभद्रता की थी।
लिहाजा रीडर बी पी सिंह ने प्रबंधक विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद सिंह पर नगर कोतवाली में केस दर्ज करवाया था। करीब 20 साल पुराने मामले में आज विनोद और उनके भाई अरविंद आज दीवानी एवं सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिए। वहीं सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने दोनो को जमानत दे दी और आगामी 25 सितंबर को सुनवाई की तिथि नियत की है।
सुल्तानपुर में आज भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह और उनके भाई को 20 साल के एक पुराने मामले जमानत मिल गई। बाहर मामले की फिर सुनवाई 25 सितंबर को नियत की गई है। वहीं जमानत होने के बाद विधायक और उनके भाई ने राहत की सांस ली है।
दरअसल ये मामला है सन 2004 का, उस समय कमला नेहरू सामाजिक विज्ञान एवं संस्थान के प्रबंधक वर्तमान में सुल्तानपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह हुआ करते थे।
इसी कालेज में पढ़ाने वाले रीडर बी पी सिंह का आरोप है की कालेज के साथ साथ अपने फार्मेसी कालेज में पढ़ाने के लिए प्रबंधक विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद ने दबाव बना रहे थे, बी पी सिंह ने मना कर दिया तो इसी बात से नाराज प्रबंधक विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद नाराज हो गए और उनके साथ अभद्रता की थी। लिहाजा रीडर बी पी सिंह ने प्रबंधक विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद सिंह पर नगर कोतवाली में केस दर्ज करवाया था।
करीब 20 साल पुराने मामले में आज विनोद और उनके भाई अरविंद आज दीवानी एवं सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिए। वहीं सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनो को जमानत दे दी। और आगामी 25 सितंबर को सुनवाई की तिथि नियत की है।
Sep 20 2023, 21:20