09 पीड़ित परिवारों को एससी एसटी अत्याचार निवारण के तहत 801353 रुपया मुआवजा दिया : डीएम
गया जी (मनीष कुमार): अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा प्रदान करना है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा कल संध्या दिनांक 21 जुलाई 2025 को 13 पीड़ित लाभुकों को 801353 रुपये (8 लाख 01 हजार तीन सौ तिरपन रुपये) की राशि मुआवजा भुगतान कराने का आदेश दिया है, जो सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में जाएगी। उन्होंने बताया कि गया जिला के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी एवं आरोप पत्र पर भुनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं समय-समय पर पीडित/पीड़िता को राहत अनुदान के कुल 13 मामले जिसमें प्राथमिकी के आधार पर 10 एवं आरोप पत्र के आधार पर 03 मामलो में मुआवजा भुगतान हेतु जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसमें प्रथम किस्त के 10 मामलो में कुल राशि- 551353/- एवं द्वितीय किस्त के 03 मामलो में कुल राशि- 250000/- के भुगतान का आदेश दिया गया।
प्रथम क़िस्त की राशि:-
शेरघाटी थाना क्षेत्र के ग्राम करमैनी डोभी अंतर्गत राधा कुमारी को प्रथम क़िस्त रूप में 250000 रुपया,
कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम/ मोहल्ला गोल बगीचा अंतर्गत निकिता रजक को प्रथम क़िस्त रूप में 50150 रुपया,
विष्णुपद थाना क्षेत्र के ग्राम माडणपुर अंतर्गत शनिराज को प्रथम क़िस्त रूप में 25150 रुपया,
बाराचट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम छौराबन्ध अंतर्गत विजय राम को प्रथम क़िस्त रूप में 25150 रुपया,
चाकण्ड थाना क्षेत्र के ग्राम बीथोशरीफ अंतर्गत विष्णुदेव को प्रथम क़िस्त रूप में 25150 रुपया,
शेरघाटी थाना क्षेत्र के ग्राम लखन तकिया अंतर्गत सोनू कुमार को प्रथम क़िस्त रूप में 25152 रुपया,
टिकारी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचानपुर अंतर्गत लक्ष्मण मांझी को प्रथम क़िस्त रूप में 50150 रुपया,
फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम टनकुप्पा अंतर्गत चंदन कुमार को प्रथम क़िस्त रूप में 25150 रुपया,
बोधगया थाना क्षेत्र के ग्राम बसाधि अंतर्गत शिवा रविदास को प्रथम क़िस्त रूप में 50150 रुपया,
विष्णुपद थाना क्षेत्र के ग्राम/मोहल्ला राम सागर अंतर्गत लालमुनि देवी को प्रथम क़िस्त रूप में 25150 रुपया,
द्वितीय किस्त की राशि:-
गुरारू थाना क्षेत्र के ग्राम कनौसी कोच अंतर्गत संध्या कुमारी को द्वितीय क़िस्त रूप में 50000 (पचास हजार) रुपया,
खिजरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम धरम बिगहा अंतर्गत सुदेशी मांझी को द्वितीय क़िस्त रूप में 100000 (एक लाख) रुपया,
टिकारी थाना क्षेत्र के ग्राम आजादनगर अंतर्गत पार्वती देवी को द्वितीय क़िस्त रूप में 01 लाख रुपया मुआवजा के रूप में भुगतान किया गया।
डीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है। इस अधिनियम के के तहत् अत्याचार के मामलो में राहत अनुदान की राशि का भुगतान पीड़ित / पीड़िता को उनके आधार से सम्बद्ध बैंक खातो पर DBT के माध्यम से किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत् गाली गलौज एवं अपमानित करने के मामले में धारा 3 (1) (r) (s) मे कुल राशि 100000/- रू० जिसमें प्राथमिकी पर 25% (25000/-) माननीय न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 50% (50000/-) तथा दोष सिद्ध होने के उपरांत शेष 25% (25000/-) राशि का भुगतान किया जाता है।
मार पीट / गम्भीर चोट के मामलो में इस अधिनियम की धारा 3 (2) (va) के तहत् कुल राशि 200000/- जिसमें प्राथमिकी पर 25% (50000/-) माननीय न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 50% (100000/-) तथा दोष सिद्ध होने के उपरांत शेष 25% (50000/-) राशि का भुगतान किया जाता है।
बलात्संग एवं सामुहिक बलात्संग के मामले में क्रमशः 500000/- एवं 825000/- जिसमें चिकित्सा जांच और पुष्टि के पश्चात् 50% तथा न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 25% तथा दोष सिद्धि के उपरांत शेष 25% का भुगतान पीड़िता को उनके खाते पर DBT के माध्यम से किया जाता है।
हत्या या मृत्यु के मामलो में कुल अनुमान्य राशि 825000/- जिसमें शव परीक्षण के उपरांत 50% रू 412500/- तथा माननीय न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 50% 412500/- पीड़ित के आश्रित को रू० 5000/- एवं महंगाई भर्त्ता के साथ प्रतिमाह पेंशन तथा माननीय न्यायालय में आरोप गठन के उपरांत परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिये जाने का प्रावधान है।
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