एयर इंडिया के पायलट ने उड़ान के दौरान नियमों को ताक पर रखा, महिला मित्र को कॉकपिट में बिठाया
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एअर इंडिया के एक पायलट ने नियमों को ताक पर रख अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में बैठने की अनुमति दी। इतना ही नहीं अपनी मित्र को बिजनेस क्लास का खाना भी खिलाया। घटना 27 फरवरी को दुबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया के फ्लाइट की है। मामले की जानकारी के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविलि एविएशन (डीजीसीए) केबिन क्रू को पूछताछ के लिए समन भेजा है।
मामला तब सामने आया तब पायलट के खिलाफ डीजीसीए में शिकायत की गई। केबिन क्रू के एक सदस्य की शिकायत के अनुसार, 27 फरवरी को दुबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया फ्लाइट के पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में एंट्री दी। कहा जा रहा है कि मामले का संज्ञान लेने के बाद डीजीसीए ने केबिन क्रू को पूछताछ के लिए समन भेजा है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पायलट पर आरोप है कि उसने कॉकपिट को लिविंग रूम जैसा बनाकर रख दिया। वह अपनी महिला मित्र के स्वागत के लिए केबिन क्रू को पहले से निर्देश दे चुका था। पायलट पर ये भी आरोप है कि उसने अपनी मित्र को बिजनेस क्लास में खाना खिलवाया था। क्रू मेंबर की शिकायत के अनुसार, पायलट ने केबिन क्रू से पूछा था कि क्या बिजनेस क्लास में खाली सीटें हैं? क्योंकि उसकी दोस्त इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रही थी। क्रू मेंबर ने उन्हें सूचित किया कि कोई सीट खाली नहीं है, तब पायलट ने कॉकपिट में ही उसे बैठने की अनुमति दे डाली। इसके अलावा उन्होंने वहां स्नैक्स और शराब का भी इंतजाम करने को कहा।
कहा जा रहा है कि एयर इंडिया के पायलट ने क्रू मेंबर्स को खास निर्देश दिए थे। पायलट ने कहा था कि एंट्री होते ही उनकी महिला मित्र का गर्मजोशी से स्वागत होना चाहिए।बताया जा रहा है कि वह करीब तीन घंटे तक कॉकपिट में रही।
भारत के विमानन नियामक ने इस घटना की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। डीजीसीए ने शुक्रवार को कहा कि वह मामले की जांच कर रहा है और तथ्यों की जांच करेगा। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए एएनआई को बताया कि यह विमानन नियामक डीजीसीए सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करता है। अधिकारी ने कहा कि पायलट की हरकतें न केवल सुरक्षा का उल्लंघन थीं, बल्कि ऐसी गलती भी थी जो उड़ान और यात्रियों की सुरक्षा में चूक पैदा कर सकती थी। अधिकारी ने कहा कि जांच के परिणाम के आधार पर पायलट को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उसका लाइसेंस निलंबित करना या रद्द करना शामिल है।
Apr 21 2023, 15:10